अलीगढ़

पर्व, त्योहार एवं परीक्षाओं के दृष्टिगत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 28 जनवरी 2026 तक धारा 163(4) लागू

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(4) लागू तिथि से 02 माह के लिए लागू किया जाना आवश्यक है

अलीगढ़ : जिले में 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 01 जनवरी को नव वर्ष, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एवं विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालय की समय-समय पर आयोजित परीक्षाओं और अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति है   अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कतिपय असामाजिक तत्व जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की शान्ति-व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे शान्ति एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(4) लागू तिथि से 02 माह के लिए लागू किया जाना आवश्यक है। यद्यपि जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में पूर्ण नियन्त्रण में है, फिर भी इस दिशा में विशेष सावधानी बरतने व सजग रहने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से 28 जनवरी 2026 तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(4) लागू कर दी गई है।01. उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक संगठन सक्षम अधिकारी के बिना किसी पूर्व अनुमति के जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली/शोभायात्रा/जनसभा/जयंती आदि का आयोजन नहीं करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही निकालने के लिये प्रेरित करेगा।02. कोई भी व्यक्ति विभिन्न धर्मों, जातियों एवं सम्प्रदाय के मतावलम्बियों की धार्मिक अथवा जातीय भावनाओं को नहीं भड़कायेगा और न ही अन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का प्रयोग भडकाऊ भाषणों हेतु करेगा।03.  कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध प्रयोजन हेतु किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।04. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएगा तथा झूठी खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा तथा नही करायेगा और न इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिससे आम जनता, विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों के मध्य घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसी तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवार लेख, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा और प्रकाशित नहीं करेगा और न करायेगा, जिससे शान्ति-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।

05. कोई भी व्यक्ति ऐसी तस्वीर, कार्टून, हैंडबिल, दीवार लेखन, बैनर पोस्टर नहीं लिखेगा और न प्रकाशित  करेगा और ना कराएगा जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो।

06. कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि से ऐसी कोई बात का प्रसारण या चर्चा नहीं करेगा जिससे समाज में भय, आतंक, सामुदायिक वैमनस्यता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो।

       07. कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन किसी भी व्यक्ति व समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली का प्रयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी के पुतला दहन आदि कर व्यक्ति की मर्यादा को भंग करेगा और न ही उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक नारे लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या शान्ति-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।

       08. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों / परीक्षा स्थल तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बल्लम, चाकु, तलवार, भाला अथवा अग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि तथा ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब आदि लेकर नहीं जायेगा और न अपने पास रखेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, अपाहिज या नेत्रहीन अपने सहारे के लिये छड़ी तथा सिक्ख धर्म के अनुयायी म्यान में कृपाण रख सकते हैं।

       09. विभिन्न बोर्ड/विश्वविद्यालय की समय-समय पर आयोजित परीक्षाओ के दृष्टिगत, परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्र निर्धारित ध्वनि मानक के अन्तर्गत का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध धार्मिक कार्यों के लिए परम्परागत रूप से शादी बारात, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में होने वाली प्रार्थना सभा पर लागू नहीं होगा।

       10. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तथा घरों/दुकानों आदि भवनों की छतों पर ईंट, पत्थर, रोडे, कांच की बोतलें, लोहे की सरिया, फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं तथा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा।

11- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान के आस-पास किसी भी धमाकेदार आतिशबाजी या हवा में उड़कर आवाज करने वाली किसी आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा और न ही इसके लिये किसी को प्रेरित करेगा एवं कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से अनुमति/लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई भी विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी/पटाखा आदि न ही निर्माण करेगा, न ही भण्डारण करेगा, न ही बेचेगा एवं न ही किसी प्रकार का आदान-प्रदान/परिवहन आदि करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने यहां सम्बंधित थाने से पुलिस सत्यापन के पश्चात ही किरायेदार रखेगा।

12- कोई भी व्यक्ति अपने यहां संबंधित थाने से पुलिस सत्यापन के पश्चात ही किराएदार रखेगा।

13- कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भाँग या शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन कर उदण्डता नहीं करेगा और न ही नशे की हालत में सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर घूमेगा।

       उन्होंने बताया कि चूँकि यह मामला विशेष आपातिक परिस्थितियों का है और इतना समय नहीं है कि इस आदेश की सभी सम्बन्धितों पर व्यक्तिगत तामील करायी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आदेश 28 नवंबर 2025 से जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 28 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये। इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकास खण्ड, स्कूलों, नगर पालिका परिषदो/नगर पंचायती पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा की जाये।

       यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा-233 के अन्तर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र अलीगढ़ में लागू होगा और समस्त व्यक्त्तियों को सम्बोधित किया जाता है, जो इस अवधि में जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे या आवागमन करेंगे।

JNS News 24

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