अलीगढ़

वाहन बिक्री पर दो आईएसआई मार्कयुक्त हेलमेट देना अनिवार्य

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीलर्स के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार संभागीय परिवहन अधिकारी दीपक कुमार शाह ने जिले के सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं (डीलर्स) को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन की बिक्री के समय वाहन क्रेता को अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्कयुक्त दो (02) हेलमेट ’’एक चालक एवं एक पिलियन राइडर’’ के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं।उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार हेलमेट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र को पंजीयन से संबंधित अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीलर्स के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

JNS News 24

Related Articles

error: Content is protected !!