गुरुग्राम में रात के वक्त वाहनों को चालान जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला डीसीपी ट्रैफिक ने रात के वक्त वाहनों की जांच की
डीसीपी ने निर्देश दिया है कि अगर जरूरत हो तो उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही चालान (Challan) जारी किया जाए.
गुरुग्राम में रात के वक्त वाहनों को चालान जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला डीसीपी ट्रैफिक ने रात के वक्त वाहनों की जांच की शिकायत मिलने के बाद किया है. इसको लेकर उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं. डीसीपी ने निर्देश दिया है कि अगर जरूरत हो तो उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही चालान (Challan) जारी किया जाए. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी वीरेंद्र विज की 28 मई की चिट्ठी में लिखा गया है, ”ट्रैफिक इंस्पेक्टर को आदेश दिया गया है कि वे उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को कमांड दें कि रात के वक्त किसी भी वाहन को रोककर चालान नहीं काटे जाएंगे. अगर मोटर वाहन एक्ट के तहत चालान काटने की जरूरत हो तो नियमों के तहत पहले संबंधित गैजेटेड ऑफिसर से अनुमति लेने के बाद ड्राइवर को चालान जारी किया जाए.”
नियमों का पालन करने में ढिलाई पर होगी कार्रवाई
डीसीपी ने साथ ही कहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चिट्ठी में लिखा गया है, ”इस आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिए. भूल और लापरवाही की स्थिति में संबंधित ट्रैफिक पुलिस पर तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई की जाएगी.”
बेवजह चालान जारी करने की मिली शिकायत
गुरुग्राम में ट्रैफिक को सरल बनाने और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए रात के समय ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है. डीसीपी ने कहा, ”यह बात नोटिस में आई है कि रात के समय में ट्रैफिक पुलिस कर्मी बेवजह आम लोगों के वाहनों को रोकते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं और बेवजह उनका चालान जारी करते हैं.”वीरेंद्र विज ने कहा कि रात के वक्त तैनात किए गए ट्रैफिक पुलिस को अहम भूमिका होगी. आम लोगों और ड्राइवर को गाइड करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए. सड़क दुर्घटना की स्थिति में उनके लिए सुरक्षित मार्ग का प्रबंध करना चाहिए. घायलों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना चाहिए और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को मुख्य मार्ग से तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि ट्रैफिक की आवाजाही सरल हो सके.