बिना लाइसेंस डॉग और कैट पालना पड़ेगा भारी- डॉग कैट लाइसेंस बनवाने के लिए नगर निगम पहुंच रहा आपके द्वारा
वेटरिनरी क्लिनिक और डॉग शो आयोजनकर्ताओं को नगर निगम की नसीहत-पालतू पशुओं के ट्रीटमेन्ट से पूर्व लाइसेंस देखे
डॉग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान-आये जमा करें शुल्क ओर पाए अपने पालतू पशु का लाइसेंस-घर घर चैकिंग में बिना लाइसेंस के डॉग व कैट का पालना पड़ेगा भारी-
डॉग व कैट पंजीकरण के लिए नगर आयुक्त ने जारी किए हेल्पलाइन-नगर निगम कंट्रोल रूम 7500441344, 18002747047 व 05712750250, अहसान रब पीआरओ 9568001883 व राजेश वर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी 87553485988 से सम्पर्क कर ले सकेंगे जानकारी व बनवाये लाइसेंस-पालतू डॉग और कैट पालने की सूचना दें
नगरीय क्षेत्र में आवासीय कालोनी आपर्टमेंट व अन्य रिहायशी एरिया में पालतू डॉग और कैट के लाइसेंस को बनवाने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। पिछले दिनों नगर आयुक्त विनोद कुमार ने पालतू डॉग और कैट लाइसेंस की समीक्षा करते हुए पशु कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा को अभियान चला कर डॉग और कैट लाइसेंस बनवाने की नसीहत दी थी। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार सुबह से ही प्रतिभा कालोनी रामघाट रोड व अन्य रियाहशी कॉलोनी अपार्टमेंट में नगर निगम की टीम डॉग और कैट लाइसेंस को चेक कर रही है मौके पर जिन पशुपालकों के लाइसेंस नहीं है उनके बनवाये भी जा रहे हैं साथ ही साथ बिना लाइसेंस डॉग और कैट पालने को लेकर नगर निगम ने अब सख़्त रुख़ भी अपना लिया है ऐसे लोगों के विरुद्ध रुपया ₹5000 का जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है।
गुरुवार को पशु कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा के नेतृत्व में शहर की कई पॉश कॉलोनी में नगर निगम की टीम ने छापेमारी करके डॉग और कैट लाइसेंस चैक करते हुए 13 नए लाइसेंस बनवाये।
प्रभारी नगर आयुक्त राकेश कुमार ने बताया नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा घर घर जाकर पालतू डॉग और कैट का पंजीकरण कराए जाने की व्यवस्था की गई परंतु स्थानीय लोग अभी भी अपने पालतू जानवर का लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं जो गलत है। उन्होंने बताया पशुपालकों के लिए अपने पालतू पशु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है नगर निगम अलीगढ़ द्वारा टीम गठित की गई है जो घर-घर जाकर पंजीकरण करने के साथ-साथ पालतू डॉग व कैट के पालने की जानकारी को भी चेक करेंगे।
प्रभारी नगर आयुक्त ने डॉग कैट पंजीकरण से लाभ के बारे में बताया कि लाइसेंस से कुत्ता पालको को “वैधानिक स्वामी” की हैसियत, पालतू डॉग द्वारा खुली सड़क पर गंदगी से बचाव हेतु एवं अन्य प्रकार की जैसे रैवीज से बचाव बीमारी से बचाव, कुत्ता पालक एवं आम जनमानस को सुरक्षा के दृष्टिगत, डॉग सो (Dog Shows) में भाग लेने का मौका, नगर निगम अधीनयम में उल्लेखित धारा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की चालान/कार्यवाही से बचाव,कुत्ते का टीकाकरण हुआ है अथवा नही, डॉग की पहचान ।
उन्होंने कहा पालतू पशु का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो नगर नगम अधिनियम तथा मा. कार्यकारणी द्वारा पास डॉग स्वामी पर ₹5000 का जुर्माना तथा डॉग को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
पशु कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया विदेशी बड़ी जाति पर 600 विदेशी छोटी जाति के 500 और इंडिया नस्ल के पालतू जानवर का ₹200 पंजीकरण शुल्क है।