भट्टा स्वामी सत्र 2023-24 का विनियमन शुल्क, पलोथन शुल्क एवं आवेदन शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त ही करें मिट्टी का खनन
बिना शुल्क जमा किये खनन कार्य पाए जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही
अलीगढ़- जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने जनपद के समस्त ईंट भट्टा संचालकों को सूचित किया है कि 2023-24 का ईंट भट्टा सत्र 01 अक्टूबर से प्रारम्भ हो चुका है और जनपद के ईंट भट्टा स्वामियों के द्वार्रा इंट पथाई के लिए कार्य प्रारम्म किया जा रहा है, किन्तु भट्टा संचालकों के द्वारा वर्ष 2023-24 का विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार ईंट की पथाई के लिए ईंट मिट्टी खनन का कार्य अग्रिम रूप से विनियमन शुल्क, पलोथन शुल्क एवं आवेदन शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के समर्स्त इंट भट््टा संचालकों को निर्देशित किया है कि ईट भट्टा सत्र 2023-24 में ईंट पथाई के लिए मिट्टी का खनन विनियमन शुल्क, पलोथन एवं आवेदन शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त ही मिट्टी का खनन किया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई ईट भट्टा संचालक बिना विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किर्ये इंट बनाने के लिए मिट्टी का खनन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिए ईंट भट्टा स्वामी जिम्मेदार होंगे।