जीएसटी दरों में कटौती से जनता को बड़ी राहत, पहली नवरात्रि से लागू होंगे नए सुधार
घटी जीएसटी मिला उपहार-धन्यवाद मोदी सरकार

अलीगढ़ प्रदेश सरकार के मा0 गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी व्यवस्था में नेक्स्ट ज़ेन जीएसटी सुधार लागू किए जा रहे हैं। 3 सितम्बर 2025 को संपन्न हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय में 01 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हैं। ये सुधार पूरे देश में नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।मा0 प्रभारी मंत्री ने कहा कि नए सुधारों के तहत 05, 12, 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सरल दो-दर संरचना लागू की गई है, जबकि विलासिता एवं लग्जरी वस्तुओं पर कर की दर 40 प्रतिशत रखी गई है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय केवल कर सुधार नहीं बल्कि जनता के लिए दिपावली का तोहफा है। जिस प्रकार दीपावली के दीपक घरों को रोशन करते हैं, वैसे ही यह कदम घरों के खर्च कम करेगा, किसानों को सशक्त बनाएगा और व्यापार को गति देगा, जिससे पूरे देश में समृद्धि फैलेगी। उन्होंने कहा कि 2017 से लागू हुई जीएसटी ने देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। पहले जहां देश में 64 एयरपोर्ट थे वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 169 हो गई है। पूरा देश एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। सड़क और रेलवे लाइन का जाल बिछा है। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने और तीसरे की ओर अग्रसर हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाब से जहां मध्य वर्ग और किसानों को लाभ मिलेगा वहीं बाजार में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
सुधारों के मुख्य बिंदु: मा0 प्रभारी मंत्री ने विस्तार से बताते हुए कहा कि पहले की चार-दर वाली व्यवस्था को समाप्त कर अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-दर प्रणाली अपनाई गई है। इससे भ्रम, कानूनी जटिलताओं और टैक्स भरने की कठिनाइयों में काफी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के आवश्यक सामान जैसे रोजमर्रा की वस्तुओं पर अब केवल 5 प्रतिशत या शून्य कर लगेगा। किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह सुधार महत्वपूर्ण साबित होगा। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, वहीं दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में भारी कटौती की गई है। इससे आम जनता के लिए इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हो जाएंगी। वाहन क्षेत्र में भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। त्योहारों के मौसम में इससे वाहन बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉपियों, पेंसिल, नक्शों और अन्य जरूरी छात्र सामग्री पर कर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। वहीं, तंबाकू, पान मसाला जैसी वस्तुओं और लग्जरी सामानों जैसे कसीनो, एसयूवी और यॉट पर 40 प्रतिशत कर लगाया गया है। इससे आम जनता पर कर का बोझ घटेगा और कर व्यवस्था न्यायसंगत बनेगी। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी यह सुधार लाभकारी है। आसान रजिस्ट्रेशन, 90 प्रतिशत तक ऑटो-अप्रूव रिफंड और रिस्क आधारित कंप्लायंस से एमएसएमई, निर्यातक और श्रम प्रधान क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।
आर्थिक प्रभाव: मा0 प्रभारी मंत्री ने कहा कि दरों में कमी के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रह 22.08



