अनियमियत्ता व फर्जी हस्ताक्षर पर नगर आयुक्त की बड़ी कार्रवाई-लिपिक को सस्पेंड करते हुए एफआईआर दर्ज कराए जाने के दिये आदेश
श्रीकृष्ण गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने की आदेश दिए

नगर निगम में अभिलेखीय कार्यों में अनियमितता एवं फर्जी हस्ताक्षर के गंभीर प्रकरण को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करते हुए लिपिक श्रीकृष्ण गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने की आदेश दिए हैं।प्रकरण के संबंध में संबंधित ज़ोनल अधिकारी/कर अधीक्षक बेचन प्रसाद ने बताया कि नगर निगम अभिलेखों में दर्ज भवन संख्या 19/959, मोहल्ला हनुमानंपुरी, जो पूर्व में पंजाब सेवा मंडल प्रा. सरदारी के नाम दर्ज है, के संबंध में श्री रमेशचंद खन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच हेतु दिनांक 24.08.2025 को क्षेत्रीय कर संग्रहकर्ता दिनेश कुमार को स्थलीय जांच के लिए अग्रसारित किया गया था। परंतु जांच प्रक्रिया के दौरान पटल लिपिक श्रीकृष्ण गुप्ता द्वारा न केवल स्वयं जांच रिपोर्ट तैयार की गई, बल्कि कर संग्रहकर्ता श्री दिनेश कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जब वास्तविक कर संग्रहकर्ता को पत्रावली सौंपी गई, तो उन्होंने फर्जी हस्ताक्षरों की पुष्टि करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर पटल लिपिक श्रीकृष्ण गुप्ता प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारी द्वारा पूर्व में भी ऐसी कार्यशैली की पुनरावृत्ति की गई है।उन्होंने बताया कि प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने शश्रीकृष्ण गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के आदेश दिए हैं।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा नगर निगम अलीगढ़ पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नियमों के कड़ाई से पालन के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की अनियमितताओं पर जीरो टोरलेन्स की नीति अपनाई जाएगी।



