मातृभूमि अर्पण योजना से प्रवासी अपने जिले को तस्वीर संवार सकेंगे
अवस्थापना एवं विकास कार्यों के साथ खुद बनवा सकेंगे स्कूल कालेज, सरकार देगी 40 फीसद की मदद
अलीगढ 16 जून (सूवि): राज्य सरकार द्वारा देश विदेश में रहने वालों के लिए अपने गृह जिले को संवारने हेतु मातृ भूमि अर्पण योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अथवा निजी संस्था अवस्थापना एवं विकास कार्य कराना चाहते हैं तो उसे कुल लागत की 60 प्रतिशत धनराशि व्यय करनी होगी, शेष धनराशि की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृ भूमि अर्पण योजना आरंभ करने के मुख्य उददेश्य के बारे में मण्डलायुक्त चैत्रा वी0 ने बताया है कि राज्य के लोगों को उनके हिसाब से शहर के विकास कार्योंे में सुविधा देना है, जिससे लोग अपने हिसाब से निर्माण कार्य में योगदान दे सकें क्योंकि प्रदेश के लोग बडी संख्या में अन्य राज्यों के साथ ही विदेशों में भी निवास करते हैं। लोग विकास कार्योंं में योगदान तो देना चाहते हैं परन्तु उचित प्लेटफार्म न होने के कारण संभव नहीं हो पर रहा था। अब प्रदेश सरकार द्वारा इसका हल ढूंढते हुए मातृ भूमि अर्पण योजना लागू की गई है।उन्होंने बताया है कि इस योजना में सरकार द्वारा विकास कार्यों में 40 प्रतिशत की मदद भी दी जायेगी। प्रदेश में जन्मे नागरिक जो विदेश या किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं। वह जिला मण्डल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो योगदान दे सकते हैं। मातृभूमि अर्पण योजना के अंतर्गत शहरों में लोगों को अपने हिसाब से काम करने की सुविधा भी मिलेगी इसके अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र के साथ ही उप चिकित्सालय केंद्र भवन से लेकर लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, डिजिटल लाइब्रेरी और खेलकूद के लिए स्टेडियम ज्ञानशाला और जिम भी बनवाए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई कार्य सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाइट, अंत्येष्टि स्थल तालाब का सौंदर्यीकरण, यात्री शेड, बस स्टैंड, जल संरक्षण का काम, ड्रेनेज व्यवस्था, फायर सर्विस की स्थापना आदि कराए जा सकते हैं।उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना के लिए योग्यता:इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिये व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक को निर्माण एवं विकास कार्य के लिए 60 प्रतिशत की राशि देनी होगीउत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज: पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर।उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना के लाभ:प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को अपने शहरों के विकास के कार्य के लिए शुरू किया गया है। देश विदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में सहायक बन सकेंगे। इस योजना के शुरू होने से देश विदेश में रहने वाले व्यक्ति को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा। निजी सहयोग से काम करने वाले शहरों का विकास तेजी से हो पाएगा। उन लोगों को भी जरूरी सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी, जो इसके अंतर्गत योगदान देना चाहते हैं उन्हें नि