अलीगढ़

रसलगंज से बारहद्वारी में बाहर सामान रखना पड़ेगा भारी-रासलगंज में यातायात को प्रभावी बनाने का जिम्मा उठाया नगर निगम ने

रसलगंज में बिना अनुमति खड़े वाहनों को नगर निगम करेगा ज़ब्त- व्यवस्थित होगा रसलगंज में ई रिक्शों का आवागमन

रसलगंज से बारहद्वारी तक अतिक्रमण व गंदगी पर नगर निगम का सख्त रुख—अब खुले में मीट विक्रय व बिना अनुमति खड़े वाहन पर होगी कार्रवाईनगर निगम अलीगढ़ द्वारा रासलगंज से बारहद्वारी मार्ग पर यातायात को सुचारु व सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक सख्त और सुनियोजित कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। मंगलवार को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में रासलगंज क्षेत्र के दुकानदारों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि सड़क किनारे अतिक्रमण और खुले में गंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।नगर आयुक्त ने कहा कि रसलगंज क्षेत्र में अवैध रूप से फुटपाथों पर सामान रखने, वाहनों को खड़ा करने तथा मीट-मछली विक्रेताओं द्वारा खुले में अपशिष्ट फेंकने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिससे न सिर्फ क्षेत्र में दुर्गंध फैलती है बल्कि जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। विशेष रूप से यहां स्थित प्रमुख चिकित्सालय तक एंबुलेंस की आवाजाही में बार-बार बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करेगा।व्यवस्थित होंगे ई रिक्शारसलगंज से बाराद्वारी जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह अव्यवस्थित ई रिक्शा के आवागमन से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण मलखान सिंह चिकित्सालय तक एंबुलेंस के पहुंचने में भी काफी जदोजहद का सामना करना पड़ता है इसको देखते हुए नगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस विभाग के साथ इस रूट पर चलने वाले ई-रिक्शा को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है ताकि ई-रिक्शा के व्यवस्थित होने से इस अति व्यस्ततम मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावी बना सके।होगी कार्रवाईनगर आयुक्त ने साफ कहा कि जो दुकानदार अपनी दुकान से आगे फुटपाथों या सड़क किनारे सामान फैलाकर व्यापार करेंगे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सामान जब्त व निर्धारित जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों के वाहन बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पाए जाएंगे उनके वाहन नगर निगम द्वारा जब्त कर निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा।मीट, मछली व मुर्गा विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए नगर आयुक्त ने कहा प्रत्येक दुकान में दो कूड़ेदान अनिवार्य रूप से रखे जाएं—एक गीले और एक सूखे कचरे के लिए। नगर निगम द्वारा रैंडम निरीक्षण किया जाएगा और जिन दुकानों में यह व्यवस्था नहीं मिलेगी, उन पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।लगाए जाने वाले जुर्माना का विवरणआवासीय भवन स्वामियो द्वारा खुले में कचरा डालने पर ₹100 का प्रतिदिन जुर्मानादुकानदारो द्वारा खुले में कचरा डालने पर ₹250 का प्रतिदिन जुर्मानारेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले मे कचरा डालने पर ₹500 का प्रतिदिन जुर्मानाहोटल मालिकों द्वारा खुले मे कचरा डालने पर ₹2000 का प्रतिदिन जुर्मानाऔद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले मे कचरा डालने पर ₹1500 का प्रतिदिन जुर्मानाहलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एव फ्रूटआदि ठेला व्यवसायियों पर ₹1000 का प्रतिदिन जुर्मानाडेरियों मालिको द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेकना अथवा नाला/नाली में बहाने पर ₹2000 का प्रतिदिन जुर्मानानिजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोगा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर ₹20000 का प्रतिदिन जुर्मानानिजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़को पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर ₹2500 का प्रतिदिन जुर्मानासरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) ₹3000 का प्रतिदिन जुर्मानाबिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में। ₹10000 का प्रतिदिन जुर्मानाअपने मकान भवन का सैप्टिक टैंक न होने/ सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली / नाले में बहाने पर ₹2000 का प्रतिदिन जुर्मानाक्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर ₹500 का प्रतिदिन जुर्मानादुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर ₹1000 का प्रतिदिन जुर्मानामीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवारों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर ₹1500 का प्रतिदिन जुर्मानाआम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर ₹200 का प्रतिदिन जुर्मानाशादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर ₹2000 का प्रतिदिन जुर्मानाआम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर ₹1000 का प्रतिदिन जुर्मानासार्वजनिक स्थान, जमीन व सडक के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर ₹100 का प्रतिदिन जुर्मानाहेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर ₹200 का प्रतिदिन जुर्मानादुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर ₹5000 का प्रतिदिन जुर्मानाआम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर ₹2000 का प्रतिदिन जुर्माना प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर ₹2000 का प्रतिदिन जुर्मानासड़क के किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में। ₹1000 का प्रतिदिन जुर्माना व पानी का कनेक्शन काटनाविभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ को नगरीय ठोस अपशिष्ठ में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर ₹5000 का प्रतिदिन जुर्मानाखुले में शौच करने पर व सड़क के किनारे शौच करने पर ₹500 का प्रतिदिन जुर्मानाव्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर।
पहली बार ₹100 का जुर्माना एवं दूसरी बार ₹500 का जुर्मानासार्वजनिक स्थल सड़क पर थूकने पर ₹100 का प्रतिदिन जुर्मानाखुले में व सड़क के किनारे पेशाब करने पर ₹100 का प्रतिदिन जुर्मानामानक रहित पॉलिथिन में कूडा रखने पर ₹500 का प्रतिदिन जुर्मानासड़क पटरी सार्वजनिक भूमि पर जनरेटर रख अतिक्रमण करने पर अ- 5 के०वी० तक ₹100 का प्रतिदिन जुर्माना एवं ब- 5 के०वी० से ऊपर ₹3000 का प्रतिदिन जुर्मानानगर निगम अलीगढ़ के क्षेत्राधिकार के समस्त कार्यालयों में पान, गुटखा आदि खाने अथवा थूकने पर जुर्माना ₹200 का प्रतिदिन जुर्मानाप्राइवेट टैंकर जो सीवर / मलवा यानि मल या (Feccal) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते है. उनकी पंजीकरण धनराशि रू0 2000/-प्रतिवर्ष तथा उनके द्वारा खुले में या नालें में डालने पर ₹50000 का प्रतिदिन जुर्मानानगर निगम अलीगढ़ सीमान्तर्गत समस्त पैट्रोल पम्प स्वामियों द्वारा अपने पैट्रोल पम्प पर व्यक्तिगत शौचालय को छोड़कर सार्वजनिक शौचालय बनाये जाने का प्रावधान एवं शौचालय न बनाये जाने पर ₹2000 का प्रतिदिन जुर्मानानगर निगम सीमान्तर्गत किसी के द्वारा कूड़ा जलाने पर जुर्माना ₹5000 का प्रतिदिन जुर्मानानगर आयुक्त का वादानगर निगम का उद्देश्य है कि रसलगंज से बारहद्वारी मार्ग न केवल स्वच्छ रहे बल्कि यातायात के दृष्टिकोण से भी अवरोधमुक्त रहे इस संबंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा और आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। मीट मछली विक्रेताओ की सहूलियत के लिए अलग से अवशेष उठाने के लिए वाहन लगाने पर विचार किया जा रहा है।

JNS News 24

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