राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को
13 दिसंबर शनिवार को जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है

अलीगढ़: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार 13 दिसंबर शनिवार को जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयो में लम्बित हो के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न विभागों आदि के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है।
अपर जिला जज, पूर्णकालीन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने वादकारीगण से अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हो तो वह अपना प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय व कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना योगदान दें।



