दिल्ली के विवेक विहार स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल का मालिक पश्चिम विहार निवासी नवीन किची फरार हो गया है.
दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि अस्पताल के मालिक पर धारा 336 और धारा 304ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई
दिल्ली के विवेक विहार स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल का मालिक पश्चिम विहार निवासी नवीन किची फरार हो गया है. दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि अस्पताल के मालिक पर धारा 336 और धारा 304ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.दिल्ली पुलिस के मुताबिक न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले की जांच पुलिस कर रही है. साथ ही अस्पताल के मालिक को कब्जे में लेने के लिए जगह-जगह दबिश देने का काम जारी है.
क्या है IPC 336 और 304ए? आईपीसी की धारा के तहत उस व्यक्ति को अपराधी माना जाता है, जिसकी जल्दबाजी या लापरवाही से मानव जीवन या दूसरों की निजी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए. ऐसे मामलों में आरोपी को एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो दो सौ पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. या फिर दोनों दंड लगाया जा सकता है. आईपीसी की धारा 304ए के तहत आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है. इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास या फिर दस साल तक की सजा मिलने का प्रावधान है.
आरोपी को बश्खा नहीं जाएगा दिल्ली फायर सेवा विभाग के एक अफसर के मुताबिक 25 मई की देर रात 11 बजकर 32 मिनट पर पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर नौ फायर टेंडर को तत्काल रवाना कर दिया गया था. इस घटना में 12 नवजात शिशुओं को बचा लिया गया. सात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. एक बच्चे सहित छह और शिशुओं का अस्पताल में उपचार जारी है. दिल्ली के सीएम अरंविद केजरीवाल ने इस घटना पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.