22 फरवरी 2019 को सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया
सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से 28 फरवरी तक का अरेस्ट स्टे मिला हुआ
सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फ़रवरी को होगी. इस मामले में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से 28 फरवरी तक का अरेस्ट स्टे मिला हुआ है. जबकि मुरादाबाद के सत्र कोर्ट ने आज सोनाक्षी सिन्हा के अलावा 3 अन्य आरोपियों की कुर्की के आदेश जारी किए हैं. मुरादाबाद की सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों मालविका पंजाबी, धोमिल ठक्कर और एड गर्ल शकारिया के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है.
सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर धोखाधड़ी
दरअसल ये मामला साल 2019 का है. जब मुरादाबाद निवासी प्रमोद शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में सोनाक्षी सिन्हा सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. मुरादाबाद के थाना कटघर के शिवपुरी कालोनी निवासी प्रमोद शर्मा इवेंट मैनेजर है. उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा से एक कार्यक्रम के लिए समय मांगा था. यह कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 होना था लेकिन, 36 लाख रुपये लेने के बाद आखिरी वक्त में सोनाक्षी सिन्हा व उनके सलाहकार ने कार्यक्रम में आने के लिए मना कर दिया था. जबकि इन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी.
कोर्ट ने दिए कुर्की के आदेश
इस मामले में कटघर थाने में 22 फरवरी 2019 को सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमे के वादी प्रमोद शर्मा के वकील पी के गोस्वामी के मुताबिक जांच में ये सभी आरोपी दोषी पाए गए हैं इसलिए अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा के अलावा तीन आरोपियों मालविका पंजाबी, एड गर्ल शकारिया और धूमिल ठक्कर के खिलाफ आज 82 की कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए हैं जबकि इस मामले में अभिषेक सिन्हा के पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं. एसीजेएम प्रथम सचिन दीक्षित की अदालत ने 3 आरोपियों मालविका पंजाबी, एड गर्ल शकारिया और धूमिल ठक्कर के खिलाफ आज 82 की कार्रवाई करते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं और अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.