अलीगढ़

व्यावसायिक वाहनों का एकमुश्त टैक्स जमा करने पर जुर्माना होगा माफ

व्यावसायिक वाहन स्वामी एकमुश्त समाधान योजना का उठाएं लाभ  05 फरवरी 2025 तक योजना का मिलेगा लाभ

अलीगढ़ जिलाधिकारी विशाख जी0 ने व्यावसायिक वाहन स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया है कि व्यावसायिक वाहनों का 05 फरवरी 2025 तक बकाया टैक्स अदा करने पर परिवहन विभाग के माध्यम से जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन संचालक निर्धारित अवधि में बकाया टैक्स जमा कर दें जिससे जुर्माना माफ किया जा सके।डीएम विशाख जी0 ने बताया है कि परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है, टैक्स बकाया वाले वाहन स्वामियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 06 नवंबर से तीन माह के भीतर बकाया टैक्स जमा करने वाले वाहन स्वामी जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये तिपहिया एवं हल्के वाहनों (7500 किलोग्राम तक) के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क 200 रूपये एवं भारी वाहनों के लिये 500 रूपये प्रार्थना पत्र के साथ जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वित्तपोषक भी ले सकते हैं, जिनके द्वारा वाहन अपने कब्जे में ले लिया गया है। जिन वाहन स्वामियों को 06 नवंबर 2024 से पूर्व वसूली पत्र प्रेषित हो चुके हैं, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिलाधिकारी ने अपात्रता की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि किसी वाहन के कर के प्रति मा0 न्यायालय में वाद लम्बित है, तो वह इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे। यदि वाद वापस लिया जाता है तो आवदेक योजना के लिये पात्र हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिसूचना निर्गत तिथि 06 नवंबर एवं उसके बाद पंजीकृत वाहन को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। सभी श्रेणी के अपंजीकृत वाहन जिन पर अधिसूचना जारी होने की तिथि 06 नवंबर के पूर्व तक का कर देय हो चुका है एवं जमा न करने के कारण बकाया हो, को लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने जिले के सभी बकाया वाहन स्वामियों (जिनके वाहन 06 नवंबर 2024 से पूर्व पंजीकृत हैं, और उन पर बकाया कर एवं पेनाल्टी शेष है) को सूचित किया है कि वह 05 फरवरी 2025 तक आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होकर अपने वाहन के बकाया कर की पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। योजना के अन्तर्गत केवल बकाया कर एकबार में जमा करना होगा।

JNS News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!