अलीगढ़

अस्थाई आतिशबाजी दुकानों पर जीएसटी पंजीयन की अनिवार्यता नियम विरुद्ध प्रदीप गंगा

हर हाल में होगा विरोध - एडीशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

अस्थाई आतिशबाजी दुकानों पर जीएसटी पंजीयन की अनिवार्यता नियम विरुद्ध प्रदीप गंगा
हर हाल में होगा विरोध – एडीशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ प्र अलीगढ़ द्वारा नुमाइश मैदान की दुकानों में लगने वाले आतिशबाजी बाजार में प्रत्येक अस्थाई दुकानदार को जीएसटी पंजीयन अनिवार्य रुप से कराएं जाने के विरोध में
एक ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर ग्रेड टू श्याम सुंदर तिवारी जी को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व‌‌‌ जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा के नेतृत्व में दिया गया।
जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड की पक्की दुकानों में हर साल दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाती है।
जिससे शहर के लोग पटाखे खरीद कर अपना त्योहार मना सके पूर्व में बाजारों में छोटे-छोटे व्यापारी पटाखे की दुकान लगाकर आम जनता को त्योहार की सामग्री व आतिशबाजी उपलब्ध कराते थे जिससे आम जनता हर्श -उल्लास से त्योहार मनाती थी परंतु अलीगढ़ में हुए हादसे के वाद अलीगढ़ प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर आतिशबाजी शहर के विभिन्न स्थानों पर बेचने की जगह नुमाइश ग्राउंड में आतिशबाजी का बाजार लगाने का फैसला किया जिस शहर में कोई दुर्घटना ना हो सके।
नुमाइश ग्राउंड मेंआतिशबाजी बेचने वाले अधिकांश व्यापारी छोटे व मझोलें लोकल शहर के व्यापारी हैं जो त्यौहार मनाने के स्थान अपने परिवार के साथ आतिशबाजी बेचकर समाज की सेवा करते हैं जब सभी लोग त्यौहार की छुट्टी व हर्षोल्लास में लगे होते हैं तब यह व्यापारी अपने परिवार के साथ आतिशबाजी बेचने के माध्यम से समाज की सेवा में लगे रहते हैं तथा अपने परिवार की जीविका अर्जन के लिए संघर्ष करते हैं नुमाइश ग्राउंड में प्रशासन द्बारा आतिशबाजी अस्थाई रूप से अधिकतम 10 दिनों के लिए बिक्री की व्यवस्था की जाती है।
आपके विभाग के उपायुक्त राज्य कर खंड 9 की पत्र संख्या 309 दिनांक 16/ 9/2025 के द्वारा अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए नुमाइश ग्राउंड में आतिशबाजी बेचने वाले व्यापारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें धारा 27 का बिल्कुल गलत मतलब निकाला गया है धारा 27 में बाहर से आने वाले व्यापारियों के 90 दिन के अस्थाई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है जिसे 90 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है परंतु नुमाइश ग्राउंड में अलीगढ़ के ही छोटे व मंझोले व्यापारी आतिशबाजी वेचते हैं जो कि जीएसटी पैड कर आतिशबाजी लाकर बेचते हैं
इस तरह की गलत तथ्यों पर जीएसटी अधिनियम की धाराओं का गलत मतलब निकाल कर अलीगढ़ जैसे संवेदनशील शहर में आम नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है
इससे सरकार को राजस्व का कोई लाभ नहीं होगा
अतः अनुरोध है कि अलीगढ़ को प्रशासन को भेजे गए पत्र संख्या 309 दिनांक 16/9/ 2025 जो कि गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है उसे वापस लेने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल व जिला महामंत्री एम ए खान गांधी ने कहा जीएसटी विभाग अव छोटे छोटे दुकानदारों के उत्पीड़न की सोच रहा है जिसे व्यापार मंडल किसी भी हाल में पूरा नही होने देगा चाहे हमें सड़कों पर बैठकर आंदोलन करना पड़े। हम छोटे-छोटे दुकानदारों का जीएसटी मे पंजीकरण नहीं होने देंगे जीएसटी विभाग
वगैर किसी शासनादेश के आतिशबाजी फुटकर विक्रेताओं को पंजीयन के लिए मजवूर नहीं कर सकता ।
ज्ञापन देने वालों में युवा जिला चैयरमैन मुनेश पाल सिंह, युवा जिलाध्यक्ष सन्तोष वार्ष्णेय, युवा महानगर अध्यक्ष कमल गुप्ता वावा, युवा जिला महामंत्री उमेश गौड़, प्रणय शर्मा, विजय वार्ष्णेय,
संजय कुमार, सुमित वार्ष्णेय, टिंकू वरौला, मो जाकिर, गोरव, तरून,मो शाहिद , विजय कुमार,पूरन सिंह सुवोध गुप्ता, चिराग गुप्ता, मोहित, पंकज,अकूंर, पीयुश,आदि मौजूद थे।
निवेदक- प्रदीप गंगा जिलाध्यक्ष

JNS News 24

Related Articles

error: Content is protected !!