हाथरस

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी मुकदमा, निजी और व्यावसायिक ड्रोन का होगा पंजीकरण

किसानों को भी ड्रोन उपयोग की देनी होगी सूचना, पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

हाथरस। जिले में अब शादी-विवाह या अन्य किसी समारोह में ड्रोन से शूटिंग कराने के लिए थाने से अनुमति लेनी होगी। पुलिस को सूचित किए बिना शूटिंग करने पर ड्रोन संचालक और आयोजनकर्ता पर मुकदमे की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए जिले में सभी निजी और व्यावसायिक ड्रोन का पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए पायलट को प्रशिक्षण लेना होगा। एएसपी अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन नीति-2023 के अंतर्गत बिना अनुमति ड्रोन से शूटिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन का संबंधित थाने में पंजीकरण होगा, जिसमें फोटो स्टूडियो या ड्रोन रखने वाले को यह जानकारी देनी होगी कि उसके पास कितने ड्रोन हैं और उसे उड़ाने के लिए कितने पायलट हैं।निजी व व्यावसायिक ड्रोन का होगा पंजीकरण, पायलट लेंगे प्रशिक्षणहाथरस। पायलट यदि अप्रशिक्षित है तो उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। एएसपी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए ड्रोन रखना चाहता है तो उसे भी लाइसेंस लेना होगा और शूटिंग से पहले संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता है तो लोग यूपी डायल 112 पर सूचना दे सकते हैं। ड्रोन संचालक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के लिए भी जरूरीएएसपी ने बताया कि, जो किसान खेतों में फसल पर छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी थाने पर सूचना देनी होगी। इससे ड्रोन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।ड्रोन उड़ने की अफवाहों पर ध्यान न देंहाथरस। पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे ड्रोन उड़ने की अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसी सूचनाओं को बिना जांच-परखे दूसरों के साथ साझा न करें। पुलिस ने बताया कि ऐसी अफवाहें निराधार और भ्रामक हो सकती हैं और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं।किसी भी सूचना को डायल 112 को दें
हाथरस। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित खबरों की जांच करें और अफवाहों पर विश्वास न करें। यदि कोई संदिग्ध ड्रोन उड़ने की गतिविधि दिखाई दे तो घबराएं नहीं और तत्काल 112 या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि, जो व्यक्ति जानबूझकर भ्रामक सूचनाएं या अफवाहें फैलाता है, उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।एएसपी हाथरस का कहनाहाथरस। अशोक कुमार, एएसपी हाथरस का कहना है कि पुलिस ड्रोन से जुड़ी हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रख रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और जागरूक रहें और अफवाहों से सावधान रहें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार न करें, बल्कि इसकी सूचना तत्काल डायल 112 या स्थानीय पुलिस को दें। अब शादी-विवाह या अन्य किसी समारोह में ड्रोन से शूटिंग कराने के लिए थाने से अनुमति लेनी होगी।

 

 

हाथरस मनोज शार्म की रिपोर्ट

JNS News 24

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