उत्तर प्रदेश में चार पहिया वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर आई
नगर निगम द्वारा चिह्नित स्थान पर वाहन खड़ा करने की सुविधा मिलेगी

उत्तर प्रदेश में चार पहिया वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर आई है. अब जिनके घरों में चार पहिया वाहन खड़ा करने की जगह नहीं है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. अब आपको रात में घर के बाहर नगर निगम द्वारा चिह्नित स्थान पर वाहन खड़ा करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए आपको नगर निगम को मामूली चार्ज देना होगा.जानकारी के मुताबिक नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए जमीन आरक्षित करेगा. इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई है. हालांकि हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा. शासन ने नई नियमावली के तहत पार्किंग की दरें भी तय कर दी हैं. नगर विकास विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत प्रथम चरण में लखनऊ, कानपुर, आयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मधुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर व सहारनपुर में यह सुविधा होगी. नगर निगमों में नगर आयुक्त को अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी. सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा. कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी. पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा.इसके तहत सिटी बसों और मेट्रो रेल से चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कार्यालय, स्कूल, डिग्री कॉलेज, छात्रावासों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, व्यवसायिक भवनों के पास लोगों की सुविधाओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. गलियों और मिश्रित भू-उपयोग वाले स्थानों पर भी पहली बार पार्किंग ठेका देने की व्यवस्था की गई है.इसके अलावा सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग की व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा. बड़े पार्किंग स्थलों पर कार बाजार के साथ उसमें कार धुलाई की व्यवस्था भी होगी. विदेशों की तर्ज पर मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी, जहां पर लिफ्ट के माध्यम से कारों को पार्क करने की व्यवस्था होगी.नई व्यवस्था के तहत खुले स्थान पर भी पार्किंग का ठेका दिया जाएगा. मैदान, चौड़े फुटपाथ वाले स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी. कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से अपने घर के बाहर या फिर अपनी खाली जमीन पर पार्किंग नहीं चला पाएगा. उसे ऐसी पार्किंग चलाने के लिए नगर निगम से आवश्यक रूप से लाइसेंस लेना होगा. इसके अलावा भूमिगत पार्किंग के लिए उपरी भाग पर 95 फीसदी हरियाली होनी चाहिये. नगर आयुक्त 30 दिनों में कोई भी ठेका रद्द कर सकेंगे.