थाना सहावर पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के अपराध में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
शक करने व रोकने टोकने के कारण परेशान होकर की गयी थी स्वयं पति मुराद मियां द्वारा ही की गई हत्या
जननायक सम्राट ब्यूरो चीफ अलीगढ़
कासंगज – मुराद मियां पुत्र हबीब नि0 मौ0 काजी कस्बा व थाना सहावर जनपद कासगंज द्वारा थाना सहावर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 11/12.10.2023 समय करीब 01.00 बजे रात्रि में कासिम पुत्र बुन्दा नि0 एटा रोड सहावर थाना सहावर जनपद कासगंज व 5-6 लोग अज्ञात मेरे घर में घुसकर मेरे सर पर डण्डा व चाकू से हमला कर दिया जिससे मेरे चोट आयी है तथा मेरी पत्नी सलमा को रस्सी से बांधकर चाकू से उसकी गर्दन काट कर हत्या कर दी तथा मुझे जान से मारने की धमकी दी । जिसके सम्बन्ध में थाना सहावर पर मु0अ0सं0 – 320/23 धारा 302/307/458/506/147/148/149 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी ।
पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री सौरभ दीक्षित द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुये, घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस, सर्विलांस व एसओजी टीम सहित 02 टीमें गठित की गयी, गठित टीम द्वारा किये गये सार्थक प्रयासों के क्रम में थाना सहावर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मुराद मियां पुत्र हबीब नि0 मौ0 काजी कस्बा व थाना सहावर जनपद कासगंज को उसके घर मौहल्ला काजी से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है ।
पूछताछ , अभियुक्त मुराद उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है । मैं व जमालुद्दीन की पुत्री सोनम एक दूसरे को पसन्द करते हैं जिसका उसके पति से केस चल रहा है । जिसे लेकर मेरी पत्नी सलमा मुझ पर शक करती रहती थी और कही आने जाने पर रोकती टोकती रहती थी और मुझसे हमेशा लड़ती रहती थी । सलमा के रोकने टोकने की वजह से मैं परेशान था इस कारण दिनांक 11/12.10.2023 की रात्रि में मौका देखकर रात्रि करीब 01.00 बजे जब सब लोग सो गये थे तो मैंने चाकू से सलमा का गला काट दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और मैं सलमा के शव को ठिकाने लगाने व सबूत मिटाने की योजना बना रहा था तभी मेरा बड़ा बेटा जोकि मौहल्ले की बारात में गया था, वापस आ गया और दरवाजा खोलने के लिए आवाज मारने लगा तो मैं घबरा गया । लोगों को शक न हो कि सलमा की हत्या मैंने की है इस उद्देश्य से मैंने स्वयं सलमा के हाथ पैर रस्सी द्वारा चारपाई से बाध दिये थे और हडबड़ाहट में अपनी गर्दन व कोख में उसी चाकू से घाव बनाकर अपने हाथ पैरों में रस्सी लपेट ली थी जिससे की लोगों को लगे की मुझ पर बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है । मेरा बेटा, तनवीर के घर से दरवाजा खुलवाकर दीवार कूदकर अन्दर आया तो हम लोगों को खून से लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गयी आवाज सुनकर पड़ोस के काफी लोग आ गये जिन्होंने मेरे हाथ पैरों से रस्सी हटाते हुए घटना के बारे में पूछा तो मैंने कासिम रंगरेज पुत्र बुन्दा नि0 एटा रोड ठेका के सामने कस्बा सहावर व उसके 5-6 अज्ञात साथियों के नाम घटना करने की बात फैला दी थी । कासिम पर मेरे 27 हजार रूपये उधार थे । मेरा, कासिम रंगरेज से उधारी के रूपये मांगने पर विवाद हो गया था इसलिए मैंने कासिम रंगरेज का नाम जानबूझ कर ले दिया था ।
उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन एवं गुण दोष के आधार पर धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 195 भादवि0 की वृद्धि की गई व धारा 307/458/506/147/148/149 भादवि0 का लोप किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है/