थोक दवा विक्रेताओं द्वारा फुटकर बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई
लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाले का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं सम्बंधित विक्रेता का होगा

अलीगढ़ : जिला अलीगढ़ कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (रजि०) के अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह टिल्लू द्वारा औषधि निरीक्षक दीपक लोधी को सूचना दी गई कि फफाला थोक दवा बाजार में कुछ थोक दवा व्यापारियों द्वारा सीधे मरीजों को फुटकर दवा बेची जा रही है।दीपक लोधी ने बताया है कि यह कृत्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में निहित थोक औषधि विक्रय लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। औषधि विभाग द्वारा इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि जांच में किसी भी थोक दवा व्यापारी को फुटकर में दवा बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। औषधि विभाग ने समस्त थोक दवा विक्रेताओं को सचेत करते हुए कहा है कि वे केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार ही औषधियों का विक्रय करें। लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाले का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं सम्बंधित विक्रेता का होगा।