छात्र हित सर्वाेपरि: कोचिंग संस्थाओं के पंजीकरण व मानसिक स्वास्थ्य मानकों पर डीएम सख्त
कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय

अलीगढ़: जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कोचिंग सेंटर विनियमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियमों के अनुरूप जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों में छात्रों के मानसिक, शैक्षिक एवं भौतिक सुरक्षा मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना रहा।बैठक में कोचिंग सेंटरों के अनिवार्य पंजीकरण, छात्र मानसिक स्वास्थ्य नीतियों के अनुपालन, योग्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति, सुरक्षा मानकों, छात्रावासों एवं आवासीय परिसरों में टैम्पर प्रूफ सीलिंग फैन की व्यवस्था, स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा उपायों, भेदभाव निषेध, अकादमिक दबाव को कम करने की पहल, हेल्पलाइन एवं आपातकालीन सहायता प्रणाली, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, छात्र शिकायत निवारण तंत्र, माता-पिता एवं संरक्षक संवेदनशीलता, वार्षिक रिपोर्ट एवं डेटा प्रबंधन, पाठ्येत्तर गतिविधियों और छात्रावास सुरक्षा सहित दण्डात्मक प्राविधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।डीएम संजीव रंजन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्धारित नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि बिना पंजीकरण संचालित कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि नियमित निरीक्षण, प्रभावी निगरानी और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के माध्यम से छात्रों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक एवं सहयोगी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में यह पहल छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बैठक का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक पूरन सिंह द्वारा किया गया।



