अलीगढ़

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के नवीन प्रारूप पर 30 दिन में आमजन से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित

(बालू खनन प्रवर्तन एवं अनुश्रवण दिशानिर्देश-2020) के क्रम में जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का नवीन प्रारूप तैयार किया गया

अलीगढ़: जिलाधिकारी संजीव रंजन ने अवगत कराया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना एवं सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2020 (सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश-2020) एवं एन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग-2020 (बालू खनन प्रवर्तन एवं अनुश्रवण दिशानिर्देश-2020) के क्रम में जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का नवीन प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के पूर्व से विद्यमान खनन क्षेत्रों के साथ-साथ नये संभावित क्षेत्रों के अद्यतन एवं संशोधन का कार्य करते हुए संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे गठित एसडीसी समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अलीगढ़ की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का यह नवीन प्रारूप सर्वसाधारण से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए जनपद की आधिकारिक वेबसाइट https://aligarh.nic.in पर 30 दिवस की अवधि के लिए अपलोड किया जा रहा है। साथ ही इसकी प्रति कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं खनिज कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जा रही है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति एवं संस्था को उक्त प्रारूप के संबंध में कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो वह 30 दिवस के भीतर कार्यालय जिलाधिकारी खनन अनुभाग में लिखित रूप में अपना अभिमत प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विधिवत विचारोपरांत उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें अंतिम रूप दी जाने वाली जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर पारदर्शी, पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित एवं सुव्यवस्थित खनन व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है।

JNS News 24

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