बदायूं में हत्या और बलवा के एक मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया
अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

बदायूं में हत्या और बलवा के एक मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें दो सगे भाई भी शामिल हैं। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।घटना 10 अक्टूबर 2014 की है। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा के अनुसार, गांव विधौती फाजलपुर के शिव नारायण सिंह पास के गांव पतरिया कोतवाली गुन्नौर से अपने गांव वापस लौट रहे थे। रास्ते में रंजिश के कारण घात लगाए बैठे लायक सिंह, प्रेमसिंह, राधे, रामौतार और मदनलाल ने उन्हें घेर लिया।आरोपियों ने शिव नारायण सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक आरोपी हथियार लहराते हुए भाग चुके थे।पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच की। बाद में प्रेमसिंह, राधे, रामौतार और लायक सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।कोर्ट में मामला आने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने प्रेमसिंह, राधे, मदनलाल और सगे भाई रामौतार को दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।जुर्माना न जमा करने पर दोषियों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।