सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सार्थक पहल से मूक-बधिर महिला को मिला अपना परिवार
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि जिला न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त आश्रय गृहो के निरीक्षण के लिए एक कमेटी गठित करें

अलीगढ़ : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ को आदेशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शरणालयों का निरीक्षण करें। इसके साथ ही साथ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि जिला न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त आश्रय गृहो के निरीक्षण के लिए एक कमेटी गठित करें। जिला न्यायाधीश द्वारा गठित नारी आश्रय गृह समिति एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह मथुरा स्थित राजकीय महिला शरणालय गृह, नारी निकेतन मथुरा में रहने वाली अलीगढ की संवासिनियों का निरीक्षण किया जाता है। राजकीय महिला शरणालय गृह, नारी निकेतन मथुरा में अलीगढ की एक मूक बधिर महिला ”निर्माता देवी”(अधीक्षिका, राजकीय महिला शरणालय गृह, नारी निकेतन, मथुरा द्वारा दिया गया नाम) 12 अक्टूबर 2020 से रह रही थीं। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ एवं नारी आश्रय गृह समिति अलीगढ द्वारा मासिक निरीक्षण के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी मथुरा को आदेशित किया गया था कि उक्त मूक बधिर महिला के परिजनों की खोज के लिए दैनिक समाचार पत्र में उसकी फोटो प्रकाशित करायंे। 22 सितम्बर 2024 को दैनिक जागरण समाचार पत्र के मथुरा अंक में जिला प्रोबेशन अधिकारी मथुरा की ओर से उक्त मूक बधिर महिला की फोटो एवं दोनो हाथों की फोटो प्रकाशित करायी गईं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ एवं नारी आश्रय गृह समिति अलीगढ द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी मथुरा को उक्त मूक बधिर महिला की फोटो समस्त दैनिक समाचार पत्रों में पुनः प्रकाशित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 15 जनवरी 2025 को माननीय जिला न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आयोजित यूटीआरसी बैठक के दौरान उपस्थित पुलिस अधीक्षक (अपराध) ममता कुरील को अवगत कराया गया कि उपनिरीक्षक थाना क्वार्सी द्वारा तत्कालीन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय रंजीत सिंह के आदेश 12 अक्टूबर 2020 के द्वारा एक मूक बधिर महिला को राजकीय महिला शरणालय गृह, नारी निकेतन मथुरा में संरक्षित कराया गया था। जोकि अभी भी राजकीय महिला शरणालय गृह नारी निकेतन मथुरा में रह रही हैं। आप उक्त मूक बधिर महिला के परिजनों की खोज के लिए आवश्यक कार्यवाहीकरें08 मार्च को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला न्यायालय अलीगढ में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के विश्राम कक्ष में 11 फरवरी को आयोजित बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक(अपराध) ममता कुरील से मूक बधिर महिला के परिजनो के खोज के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। 21 फरवरी को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव एवं नारी आश्रय गृह समिति की अध्यक्षा पारूल अत्री, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-07 अलीगढ एवं सुश्री शुभ्रा प्रकाश, अपर सिविल जज(जू0डि0), अलीगढ निरीक्षण के लिए राजकीय महिला शरणालय गृह, नारी निकेतन, मथुरा गये।निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव द्वारा उसी समय अपर जिला सूचना अधिकारी श्रीमती मनोरमा सिंह के मोबाइल नम्बर 7500994994 पर वार्ता कर उन्हे आदेशित किया गया कि राजकीय महिला शरणालय (नारी निकेतन) मथुरा में रहने वाली अलीगढ की मूक बधिर महिला निर्माता देवी की फोटो एवं उसके दोनो हाथों पर गुदे हुये नामों की फोटो समस्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करायें ताकि उक्त मूक बधिर महिला की सूचना आमजन को हो सके, जिससे कि उसके परिजनों को खोजने में आसानी हो सके। इसके साथ ही साथ नितिन श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसी समय पुलिस अधीक्षक(अपराध) ममता कुरील के मोबाइल नम्बर 9454402810 पर वार्ता कर कहा गया कि 15 जनवरी को जिला न्यायालय अलीगढ में माननीय जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आयोजित यूटीआरसी बैठक के दौरान आपको आदेशित किया गया था कि राजकीय महिला शरणालय (नारी निकेतन) मथुरा में रह रही मूक बधिर महिला ”निर्माता देवी” के परिजनो की खोज के लिए राजकीय महिला शरणालय (नारी निकेतन), मथुरा में किसी मूक बधिर विेषेशज्ञ को भेजें ताकि वह मूक बधिर महिला ”निर्माता देवी” के इशारों को समझकर यह पता कर सके कि वह किस जिले व किस राज्य की रहने वाली हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक(अपराध) ममता कुरील द्वारा फोन पर ही अवगत कराया गया कि आज एक पुलिस उपनिरीक्षक को इस कार्य के लिए अलीगढ से राजकीय महिला शरणालय (नारी निकेतन) मथुरा भेजा जा रहा है इसी दर्मियान नितिन श्रीवास्तव द्वारा जिला विकलांग अधिकारी अलीगढरोहित सिंन्हा के मोबाइल नम्बर 8800819005 पर वार्ता कर उनसे कहा गया कि आपके यहॉ मूक वधिर प्रशिक्षक होते है जिन्हे आप राजकीय महिला शरणालय (नारी निकेतन) मथुरा में रहने वाली मूक बधिर महिला के परिजनो की पहचान के लिए भेजे, ताकि उनके परिजनो एवं घर-बार को ढूंढा जा सके। 21 फरवरी को ही एन्टी हूमन ट्रेफिकिंग उपनिरीक्षक उदयभान सिंह मय हमराह कॉस्टेबल चालक मुकेश सोलंकी व अन्य के साथ राजकीय महिला शरणालय (नारी निकेतन) मथुरा जाकर उक्त मूक बधिर महिला से मिलकर व उसके दोनों हाथो पर गुदे गुदने को देखकर उसके परिजनों की खोजबीन करने का प्रयास किया। एन्टी हूमन ट्रेफिकिंग उपनिरीक्षक उदयभान सिंह एवं कास्टेबल मुकेश सोलंकी द्वारा मूक बधिर महिला के दोनों हाथों में गुदे हुये गदने में अंकित पी0एन0 ओझा, निर्माता देवी, ब्रहमा एवं असहनी को पढकर उसके गांव की पहचान कर उक्त मूक बधिर महिला के परिजनो की पहचान की गयी और वीडियो कॉल के माध्यम से उसके भाई तारकेश्वर से मूक बधिर महिला ”निर्माता देवी” की पहचान कराई गई। मूक बधिर महिला ”निर्माता देवी” के परिजनों की पहचान होने के उपरान्त अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय संजय मिश्रा द्वारा उक्त मूक बधिर महिला ”निर्माता देवी” को उसके परिजन को सौपने का 27 फरवरी को आदेश निर्गत किया गया।नारी आश्रय गृह समिति की अध्यक्षा पारूल अत्री, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-07, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्वत एवं अपर सिविल जज(जू0डि0), सुश्री शुभ्रा प्रकाश एवं एन्टी हूमन ट्रेफिकिंग उपनिरीक्षक उदयभान सिंह व कास्टेबल चालक मुकेश सोलंकी की उपस्थिति में राजकीय महिला शरणालय (नारी निकेतन) मथुरा में रह रही मूक बधिर महिला ”निर्माता देवी” को उसके बडे भाई तारकेश्वर ओझा एवं उसकी भाभी आशा देवी व भतीजे को 03 मार्च को सुपुर्द कराया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ एवं नारी आश्रय गृह समिति के सदस्यों द्वारा सुपुर्दगी के समय उसके भाई को आदेशित किया गया कि वह अपनी मूक बधिर बहिन का ख्याल रखेंगे और प्रभारी अधीक्षिका राजकीय महिला शरणालय नारी निकेतन मथुरा को भी आदेशित किया गया कि वह उक्त मूक बधिर महिला से एवं उसके परिजन से सम्पर्क बनाकर हालचाल लेते रहेगें।