अलीगढ़

प्रभारी डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ऐनकार्ड समिति बैठक आहुत,आधी-अधूरी तैयारियांे के साथ पहुॅचे जिला आबकारी अधिकारी का रोका वेतन

स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री न होने दी जाए; जिले में कोप्टा अधिनियम का कड़ाई से कराया जाए अनुपालन

अलीगढ़  (सू0वि0) प्रभारी जिलाधिकारी एवं सीडीओ आकांक्षा राना की अध्यक्षता में विकास भवन में जिला स्तरीय ऐनकार्ड समिति बैठक आहूत की गई। बैठक का संचालन करते हुए जिला आबकारी अधिकारी सतीश चंद्र ने पूर्व आहूत बैठक की अनुपालन आख्या के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्कूलोंकॉलेजों के मुख्य द्वार से 100 मीटर की सीमा में तंबाकू उत्पादों के विक्रय को निषेध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी से सवाल किया कि इस संबंध में आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैयदि किसी प्रकार का प्रवर्तन कार्य किया गया है तो प्रगति बताएं जिला आबकारी अधिकारी पूछे गए सवाल पर निरुत्तर रहे और किसी प्रकार की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। सीडीओ ने कहा कि एक महीना व्यतीत होने के उपरांत भी किसी प्रकार की कार्रवाई न किया जाना शासन की मंशा को फलीभूत नहीं करता है। यह पूरी तरह से लापरवाही और शिथिलता का द्योतक है। बच्चे के राष्ट्र निर्माता होते हैंउनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए जिला आबकारी अधिकारी सतीश चंद्र का दिसंबर माह का वेतन रोकने का निर्देश वरिष्ठ कोषाधिकारी को दिए और कहा कि इस संबंध में संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही वेतन आहरित किया जाएगा।

 नवंबर माह में सीडीओ द्वारा ऐनकार्ड जिला स्तरीय समिति बैठक में जिला आबकारी अधिकारी सतीश चंद्र को निर्देश दिए गए थे कि वह कोप्टा के तहत प्रभावी कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में अवगत कराएंगे। बुधवार को आयोजित बैठक में जिला आबकारी अधिकारी आधी-अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे। बैठक के आरंभ में ही सीडीओ ने पूछा कि विद्यालयों के 100 मीटर की सीमा में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की रोकथाम के संबंध में विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए हैंजिस पर जिला आबकारी अधिकारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।आपको बता दें कि कोप्टा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्टस) अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेधसिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को और किसी विशेष क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादन की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है सीडीओ आकांक्षा राना ने कहा कि केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है। प्रदेश सरकार द्वारा नार्काे समन्वय समिति का गठन भी इसी उद््देश्य के साथ किया गया है। जिला स्तरीय एनकार्ड समिति की बैठक भी प्रत्येक माह की जा रही है। एनकार्ड के सभी बिंदुओं की समीक्षा करते हुए मादक पदार्थों की अवैध बिक्री न होने के लिए समय-समय पर प्रवर्तन कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स पर नशीली दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे पर न दिया जाए। प्रतिबंधित नशीली दवाओं की सूची तैयार कर उनकी बिक्री पर रोकथाम भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए।

JNS News 24

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