अलीगढ़

30 साल के अवैध कब्जे से आज़ाद हुआ नगर निगम का सरकारी भवन-नगर आयुक्त के सख़्त रुख़ से खाली हुआ आवास

30 साल के लंबे इंतजार बाद खाली हुआ लाल डिग्गी आवास-अवैध कब्जाधारक गय्यूर अहमद की मनमानी का हुआ अंत

लाल डिग्गी स्थित नगर आयुक्त आवास के पीछे बने नगर निगम सरकारी आवास पर पिछले 30 वर्षों से अवैध कब्जा जमाए हुए तत्कालीन अवर अभियंता गय्यूर अहमद से नगर निगम ने सरकारी क्वार्टर खाली करा लिया है और नगर निगम ने अपनी संपत्ति का बोर्ड व ताला भी लगा दिया है।नगर निगम में अवर अभियंता के पद पर रहे गय्यूर अहमद ने हट्टधर्मी दिखाते हुए लगभग 30 वर्षों से गलत तथ्यों को दिखाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए नगर निगम के सरकारी आवास पर अपना कब्जा जमा हुए रखा। कई नगर आयुक्तों ने नोटिस की कार्रवाई करके इस सरकारी भवन को खाली कराने का प्रयास भी किया लेकिन गय्यूर अहमद माननीय उच्च न्यायालय कीशरण का हवाला देते हुए आवास को खाली नही कर रहा था.नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्यभार ग्रहण करते ही इस आवास के संबंध में मूल पत्रावली को तलब किया। नगर आयुक्त ने नगर निगम संपत्ति प्रभारी सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह से माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका खारिज होने के बाद भी आवास ख़ाली नही होने पर नाराज़गी जताते हुए गय्यूर अहमद को अंतिम नोटिस देते हुए आवास खाली कराये जाने के निर्देश दिए।बुधवार को नगर निगम ने सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह की अगुवाई में एसीएम प्रथम, प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता की मौजूदगी में उक्त भवन पर नगर निगम का कब्जा लेने हेतु ताला खुलवाकर वीडियोग्राफी करते हुए नगर निगम संपत्ति का बोर्ड और नगर निगम का ताला लगवाया गया।इस प्रकरण के संबंध में सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि गय्यूर अहमद नगर निगम में अवर अभियंता के पर पर तैनात था तैनाती के दौरान नगर निगम द्वारा इसको यह आवास आवंटित किया गया सेवानिर्वित होने के उपरांत आज तक गय्यूर अहमद ने सरकारी आवास को खाली नहीं किया। गय्यूर अहमद ने शासनादेश के विरुद्ध जाकर सरकारी आवास को नजूल नीति के अन्तर्गत फ्रीहोल्ड कराये जाने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.10.1997 को जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा आदेश पत्र सं0-232-234/नजूल सहायक दिनांक 27.04.2010 के द्वारा निरस्त करते हुए फ्री होल्ड धनराशि को वापिस कर दिया गया। उन्होंने बताया मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत रिट याचिका सं0-26618/2008 दिनांक 03 12.2024 खारिज हो जाने तथा उक्त याचिका में पारित स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2008 को समाप्त हो जाने के पश्चात् भी गय्यूर अहमद ने नगर निगम के सरकारी आवास पर कब्ज़ा जमाये रखा। रिट याचिका के खारिज होने पर और नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर निगम ने कब्जा उक्त भवन पर ले लिया है।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा 30 वर्षों से अवैध कब्ज़े से नगर निगम के क्वार्टर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए नगर निगम संपत्ति विभाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा इस क्वार्टर के बाद अन्य सरकारी भवनों को भी चिन्हित किया जा रहा है और जल्द कार्रवाई होगी।

JNS News 24

Related Articles

error: Content is protected !!