वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थिति व्यास जी तहखाने में हिंदुओं के पूजा करने के जिला कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती
अर्जी दाखिल कर अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थिति व्यास जी तहखाने में हिंदुओं के पूजा करने के जिला कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी ने 1 फरवरी को वाराणसी जिला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी. जिस पर आज सुनवाई होनी है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट शुक्रवार (2 फरवरी 2024) को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है. इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अर्जी दाखिल की है. अर्जी दाखिल कर अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया था
वाराणसी जिला के आदेश को रद्द करने की मांग
हाईकोर्ट ने अर्जेंसी के अनुरोध को स्वीकार करते 2 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया था. एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच को नामित किया है. मुस्लिम पक्ष की अर्जी में वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी 2024 के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है.मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि ऑर्डर 7 रुल्स 11 के तहत वाद की पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है. इसलिए व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार देने का फैसला सही नहीं है. वहीं हिंदू पक्ष की ओर से भी कैविएट दाखिल कर दी गई है. वाराणसी जिला कोर्ट में वादी रहे शैलेंद्र व्यास की ओर से कैविएट दाखिल की गई है. हालांकि जिला जज के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है.