यूपी के अधिकारी कर रहे अपनी सनक,मनमर्जी गुंडा एक्ट की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग:इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपनी सनक और मनमर्जी से गुंडा एक्ट की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे एक मुकदमे या कुछ बीट रिपोर्ट पर ही नोटिस जारी कर रहे हैं। यह निवारक अधिनियम को कुंद बनाने जैसा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 31 अक्तूबर तक एक गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि गुंडा एक्ट की कार्रवाई में एकरूपता आ सके। कोर्ट ने अलीगढ़ के एडीएमहाईकोर्ट ने कहा, निवारक अधिनियम को कुंद बनाने जैसा है एक केस में नोटिस थमाना वित्त एवं राजस्व की ओर से 15 जून-23 को जारी कारण बताओ नोटिस भी रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैनइदरीसी की खंडपीठ ने बुधवार को अलीगढ़ के गोवर्धन की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस गाइडलाइन का अधिकारियों द्वारा गंभीरता से पालन किया जाए, ताकि इसके अनुपालन मेंएकरूपता रहे। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिया है कि वह आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी कार्यकारी अधिकारियों को भेजकर प्रसारित कराएं, जिससे आदेश का सख्ती से अनुपालन हो सके।