अलीगढ़

अपंजीकृत कीटनाशक तत्व डाईमेंफलूथ्रिन एवं मेपरफलूथ्रिन का प्रयोग मच्छर भगाने वाले उत्पादों में प्रतिबंधित

मच्छर भगाने वाले उत्पादों एवं अगरबत्तियों का निर्माण किया जा रहा है

-धीरेन्द्र कुमार चौधरी, पीपीओ, अलीगढ़

अलीगढ़ : जिला कृषि रक्षा अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया है कि जिले में कीटनाशी अधिनियम का उल्लघंन कर अपंजीकृत कीटनाशक तत्व डाईमेंफलूथ्रिन एवं मेपरफलूथ्रिन के प्रयोग से मच्छर भगाने वाले उत्पादों एवं अगरबत्तियों का निर्माण किया जा रहा है जोकि मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। उन्होंने जजसामान्य से अपील करते हुए कहा है कि उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत ऐसे उत्पादों को न खरीदें।उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर यदि इस प्रकार के उत्पादों अथवा मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियो का निर्माण, विक्रय या भण्डारण पाया जाता है तो सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए ऐसे भण्डार को जब्त किया जाएगा।यलो फास्फोरस एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर होगी कार्यवाही:जिला कृषि रक्षा अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने जिले के सभी थोक एवं फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं को सूचित किया है कि भारतीय मानक ब्यूरों के दिशा-निर्देशों के क्रम में जिले में यलो फास्फोरस युक्त उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री रोके जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों के क्रम में जिले में यलो फास्फोरस एवं उसके उत्पादों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। दिये गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

JNS News 24

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