अलीगढ़

दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन के लिए स्वैच्छिक संस्थाएं सहायता योजनान्तर्गत 30 जनवरी तक करें आवेदन

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया

अलीगढ़ : जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार के दिव्यांगजन (मानसिक मंदित एवं मानसिक रुप से रुग्ण दिव्यांगजन को छोडकर) के सर्वांगीण पुनर्वासन के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत 07 परियोजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाना है।श्री कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अर्ली इण्टरवेंशन सेन्टर, डे केयर सेन्टर या प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के स्तर से विशेष विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास (अधिकतम 04 ट्रेड व न्यूनतम 02 ट्रेड) एवं पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन करने वाली संस्थाएं आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो संबंधित क्षेत्र में अनुभव व योजना के लिए पात्रता रखते हों, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://uphwd.gov.in से प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यकारी आदेश व दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारुप प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम 30 जनवरी 2026 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय विकास भवन में जमा कर सकते हैं।

JNS News 24

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