अलीगढ़

परिवार न्यायालय के हस्तक्षेप से दो दंपतियों स्वीकार किया साथ-साथ रहना

अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चतुर्थ श्रीमती ललिता गुप्ता की अदालत में प्रस्तुत हुई कोर्ट ने पत्रावली काउंसलिंग के लिए दी।

अलीगढ़ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अलीगढ़ रणधीर सिंह की अदालत में वादी ने धारा 9 एचएम एक्ट का केस प्रस्तुत किया। वादी की उम्र 25 वर्ष है एवं विपक्षीय पत्नी की उम्र 23 वर्ष है विपक्षीय पहासू बुलंदशहर के निवासी हैं। वादी जवां क्षेत्र का निवासी है। पक्षकारों पर एक पुत्र उम्र करीब आठ माह का है शादी 2021 में हुई है। पति-पत्नी करीब 1 साल से अलग-अलग रह रहे हैं। दूसरा मामला वादी की उम्र करीब 36 वर्ष है वरला क्षेत्र का निवासी है। विपक्षीय पत्नी की उम्र करीब 34 वर्ष है, सिकंदराराऊ हाथरस जनपद के निवासी है। वादी ने धारा 9 एचएम एक्ट का केस प्रस्तुत किया पति-पत्नी पर दो बेटी एक बेटा है, शादी वर्ष 2009 में हुई है। करीब दो वर्ष से अलग-अलग रह रहे हैं।उक्त दोनों पत्रावलियां सुनवाई के लिए अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चतुर्थ श्रीमती ललिता गुप्ता की अदालत में प्रस्तुत हुई कोर्ट ने पत्रावली काउंसलिंग के लिए दी। पति पत्नी को काफी समझाया बुझाया गया। दोनों मामलों में पतिपत्नी मय बच्चों के साथ-साथ रहने को राजी हुए और दोनों वादी अपनी पत्नियों को उनके मायके से बुलाकर मय बच्चों के साथ-साथ हंसी खुशी चले गए।उक्त जानकारी काउंसलर एडवोकेट योगेश सारस्वत ने दी है।

JNS News 24

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