दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत करें आवेदन
पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जाते हैं।
अलीगढ़ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़े में से यदि पति दिव्यांग है तो 15 हजार रूपयें, पत्नी दिव्यांग है तो 20 हजार रूपये तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जाते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य के साथ ही दम्पत्ति में से कोई आयकर दाता न हो, योजना के तहत पात्र है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई शादी वालेे उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी दम्पत्ति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण संख्या, युवक एवं युवती दोनों का आय, जाति एवं जन्मतिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बैंक खाते की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
श्री कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों सहित किसी जनसेवा/लोकवाणी केन्द्र से अथवा स्वयं http//divangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन की प्रति के साथ सभी अभिलेखों को संलग्न कर विकास भवन स्थिति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय कमरा नं0 8 में किसी भी कार्य दिवस में जमा करा सकते हैं तथा योजना से सम्बन्धित और अधिक जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।