उत्तरप्रदेश

यूपी के एक शहर में 4 दिन के भीतर 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव के 48 घंटे पहले आंशिक क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में शराब-भांग की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए

गोरखपुर ,बांसगांव, संतकबीरनगर आंशिक लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को देखते हुए निर्वाचन सम्बन्धी विविध कार्यों को समयबद्ध एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है. निर्वाचन और मतगणना का सकुशल संचालन और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने के लिए अधिकारियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में ईवीएम रखने के लिए बने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्‍थल का निरीक्षण किया. संतकबीरनगर में 25 मई और गोरखपुर-बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव के 48 घंटे पहले आंशिक क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में शराब-भांग की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. मतगणना के दिन भी निषेधाज्ञा लागू रहेगी.गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के उपरान्त उन्होंने सम्बन्धित को आवश्यक व्यवस्था ससमय कराने का निर्देश दिया. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए  स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल पर जो भी कमियां दिखाई दी, उसे समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाए.

मतगणना स्थल की CCTV से होगी निगरानी
स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक के रास्तों और नालियों को ठीक करने के निर्देश दिए. स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक जाने हेतु बैरिकेडिंग का कार्य भी समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि कहा की चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल पर निगरानी हेतु पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं. विद्युत तारों को भी दुरुस्त किया जा रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी  स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी. उन्होंने शासन के निर्देशानुसार व उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया है.उन्‍होंने बताया कि 25 मई को लोकसभा क्षेत्र संतकबीरनगर में पड़ने वाले गोरखपुर की विधानसभा क्षेत्र खजनी मतदान के दृष्टिगत मतदान समाप्ति से 48 घंटे 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई को मतदान की समाप्ति तक विधानसभा क्षेत्र खजनी, उसके क्षेत्र के साथ उसकी 8 किमी की परिधि और जनपद संतकबीरनगर की सीमा से 8 किमी की परिधि में आने वाली जनपद गोरखपुर की समस्त थोक व फुटकर बिक्री की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, बार/क्लब अनुज्ञापन भांग, ताड़ी, एफएल-9/एफएल-9ए, एफएल-16/17 की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है.

गोरखपुर में एक जून को डाले जाएंगे वोट 
इसी प्रकार जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 जून को जनपद गोरखपुर की लोकसभा क्षेत्र सदर व बांसगांव में होने वाले मतदान के दृष्टिगत मतदान समाप्ति से 48 घंटा पहले 30 मई की शाम 6 बजे से दिनांक एक जून को मतदान समाप्ति गोरखपुर की समस्त थोक व फुटकर बिक्री की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, बार/क्लब अनुज्ञापन भांग, ताड़ी, एफएल-9/एफएल-9ए, एफएल-16/17 की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है.मतगणना वाले दिन 4 जून को जनपद गोरखपुर की समस्त थोक व फुटकर बिक्री की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, बार/क्लब अनुज्ञापन भांग, ताड़ी, एफएल-9/एफएल-9ए, एफएल-16/17 की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है. इस बंदी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा. इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम कृष्णा करुणेश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम  वित्त विनीत कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी  सहित निर्वाचन के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे.

JNS News 24

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