उत्तरप्रदेश
यूपी में ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर 4 जून का आदेश रद्द,
ऑनलाइन रजिस्ट्री की दी गई सुविधा समाप्त कर दी

- यूपी में ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर 4 जून का आदेश रद्द, वकील कर रहे थे विरोध; मंत्री ने बताया कारण यूपी में संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। वकील और डीड राइटर्स इसका विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अधिवक्ताओं और डीड राइटर्स के भारी विरोध के बाद विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को ऑनलाइन रजिस्ट्री की दी गई सुविधा समाप्त कर दी है। स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने इस संबंण में जानकारी दी। सरकार की ओर से इस संबंध में 4 जून को ई-पंजीकरण मॉड्यूल संबंधी शासनादेश जारी किया गया था। अब इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि स्टांप विभाग की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नवाचार का प्रयास किया गया था।



