अलीगढ़
जिला मजिस्ट्रेट ने 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक फ्राई, फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने एवं विक्रय पर लगाया प्रतिबंध
15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजनन अवधि में शिकारमाही प्रतिबंधित

अलीगढ़ : जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन द्वारा उत्तर प्रदेश मत्स्य नियमावली के अन्तर्गत 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक की अवधि में नदियों, नहरों और प्राकृतिक जलीय संसाधनो से फ्राई, फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने, बेचने और 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजनन अवधि में शिकारमाही को प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि नदियों में मत्स्य आखेट के लिए पट्टा या ठेका का अधिकार दिए जाने संबंधी शासनादेश में भी 01 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मत्स्य आखेट को प्र्रतिबंध किए जाने का प्राविधान किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी एसडीएम, बीडीओ, सहायक निदेशक मत्स्य, अधीक्षण अभियंता सिंचाई एवं पुलिस विभाग को उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।