अलीगढ़

गणना प्रपत्र जमा करते समय किसी भी पहचान पत्र को जमा करना जरूरी नहीं

04 दिसंबर तक गणना प्रपत्रों को भरकर बीएलओ को करें वापस   09 दिसंबर को प्रकाशित की जायेगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

अलीगढ़  : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन ने जिले के सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि 04 दिसंबर तक बीएलओ से प्राप्त हुए गणना प्रपत्रों को शुद्धरूप से भरकर बीएलओ को अवश्य वापस कर दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र जमा करते समय किसी भी मतदाता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर 09 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी। 04 दिसंबर तक जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा नहीं किया गया है उन मतदाताओं के साथ-साथ अनुपस्थित, विस्थापित एवं मृत मतदाताओं को ड्राफ्ट पब्लिकेशन की तिथि 09 दिसंबर के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा नोटिस निर्गत किये जायेंगे। इस नोटिस के जवाब में मतदाता द्वारा अपने जवाब के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 13 पहचान पत्रों में से किसी एक को साक्ष्य के रूप में जमा किया जा सकेगा। मतदाता द्वारा जमा किये गये साक्ष्य की जॉच बीएलओ द्वारा की जायेगी। तत्पश्चात् मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने एवं न किये जाने के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 13 पहचान पत्र:

ऽ   केंद्र या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी और पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

ऽ   01 जुलाई 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंको/डाकघर/एल०आई०सी०/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/अभिलेख।

ऽ   सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

ऽ   पासपोर्ट।

ऽ   मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

ऽ   सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।

ऽ   वन अधिकार प्रमाण पत्र।

ऽ   सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।

ऽ   राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)।

ऽ   राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

ऽ   सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

ऽ   आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ई०आर०एस०/ खण्ड ।। दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

ऽ   उत्तर प्रदेश मतदाता सूची का अंश। (01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार)

JNS News 24

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