नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण से निज़ात दिलाने व वेंडिंग ज़ोन को व्यवस्थित करने की तेज़ की क़वायद
महापौर व नगर आयुक्त ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए शुरू की पहल

जल्द व्यवस्थित होंगे वेंडिंग ज़ोन व अतिक्रमण मुक्त बनेगे चौराहें, सड़के व बाज़ारशहर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम दे रहा 7 दिन का नोटिस-3 नोटिस बाद भी अतिक्रमण न हटाना पड़ेगा भारी-नगर निगम अधिनियम के तहत होगी वैधानिक कार्रवाई*नगर आयुक्त की नसीहत:-अवैध अतिक्रमण व ट्रैफिक बाधित करने वाले धकेल व दुकानदारो को नगर निगम 3 कॉपी में दे रहा नोटिस- 1 कॉपी अतिक्रमण करने वाले के पास 1 कॉपी विभाग के पास व 1 कॉपी गार्ड फाइल में रहेगी सुरक्षितअतिक्रमण और जाम लगाने वालों पर नगर निगम का रहेगा अब सख़्त रुख़- शहर के हर क्षेत्र, सड़क और चौराहों पर होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाईनगर आयुक्त की दो टूक हिदायत-वेंडिंग जोन के बाहर बेतरतीब खड़े होकर जाम लगाने व अतिक्रमण करने वालों का ज़ब्त होगा सामान, वसूला जाएगा जुर्माना और न मानने पर दर्ज होगी एफआईआरनगरीय क्षेत्र में बेतरतीब यातायात अवैध अतिक्रमण अनियंत्रित वाहन पार्किंग चौराहों व सड़कों के किनारे ई-रिक्शा तथा अवैध रूप से खड़े धकेलों के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों को जाम की समस्या के कारण कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा नागरिकों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से कड़े निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह को शहर के सभी प्रमुख चौराहों, मुख्य बाजारों तथा महत्वपूर्ण मार्गों पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये है।नगर आयुक्त ने बताया कि इस अभियान के स्ट्रीट वेंडर्स को भी सख़्ती से व्यवस्थित किया जाएगा जिन वेंडर्स को वेंडिंग जोन में दुकानें आवंटित की गई हैं, लेकिन वे निर्धारित स्थान पर दुकान नहीं लगा रहे हैं, उनका आवंटन निरस्त किए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त वेंडिंग जोन में अवैध कब्जा करने वाले अथवा निर्धारित नियमों के विपरीत दुकान लगाने वालों के विरुद्ध जुर्माना वसूला जाएगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।उन्होंने बताया कि नगर निगम अलीगढ़ द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है जिसमें सभी 4 ज़ोन में अगले 7 दिन में अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए नोटिस दिए जा रहा है नोटिस की एक कॉपी अतिक्रमण करने वाले के पास, एक कॉपी विभाग के पास और एक कॉपी गार्ड फाइल में सुरक्षित रखी जाएगी तीन नोटिस अधिकतम दिए जाने के उपरांत भी अतिक्रमण नहीं हटाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के अंतर्गत बाज़ारो, प्रमुख मार्गों व सड़क पर अवैध धकेल आदि के खड़े करने पर प्रतिबंध सूचना/नो वेंडिग ज़ोन के बोर्ड भी लगाए जाएंगे।उन्होंने बताया कि उत्तर-प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1959) की धारा-540 की उपधारा (2) के अंतर्गत तथा उत्तर-प्रदेश नगरीय फेरी एवं सड़क पटरियों पर कारोबार (विनियमन एवं प्रबंधन) नियमावली-2007 के नियम-03, 12 एवं 14 तथा नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-292, 293, 295(2) एवं 296 सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अतिक्रमण को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।नगर आयुक्त ने कहा कि अधिनियम के नियम-14 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता है या दूसरों को इसके लिए प्रेरित करता है, तो उसे ₹1000 (एक हजार रुपये) तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। यदि अपराध निरंतर जारी रहता है तो प्रथम अपराध के बाद प्रतिदिन ₹200 (दो सौ रुपये) की दर से अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा।नगर आयुक्त ने कहा कि अब शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसे पूरी सख्ती और निरंतरता के साथ लागू किया जाएगा। नगर निगम के सभी जोनल अधिकारी, प्रवर्तन प्रभारी और उनकी टीमें रोजाना अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने, जुर्माना वसूलने और अवैध सामान को जब्त करने की कार्रवाई करेंगी।महापौर प्रशांत सिंघल ने भी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ अलीगढ़ स्वस्थ अलीगढ़ और अतिक्रमण मुक्त अलीगढ़ बनाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम अलीगढ़ सभी सम्मानित व्यापारियों, दुकानदारों और नागरिकों से गुजारिश करता है कि वे अगले तीन दिनों के भीतर अपने-अपने अतिक्रमण को स्वयं हटा लें।



