विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 में छूटे पात्र मतदाताओं के पास वोटर लिस्ट में शामिल होने का एक और अवसर
डीएम ने बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से कराया अवगत

अलीगढ़ जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने शुक्रवार को कलैक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान सूची में शामिल होने से बंचित पात्र मतदाताओं को जोड़ने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के पश्चात विशेष अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीप गतिविधियों के माध्यमों से जागरूकता का कार्यक्रम चलाये जाने एवं निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छुटे हुए एवं प्रथम बार या युवा निर्वाचकों के नाम सम्मलित किए जाने के लिए विशेष अभियान चलाये जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
डीईओ ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया के अन्तर्गत गणना चरण में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी द्वारा अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत और डुप्लीकेट निर्वाचकों की सूचियां तैयार की गयीं और ऐसे मतदाताओं के नाम सम्मलित न होने के सम्भावित कारणों को भी बताया गया। ये सूचियां सम्बन्धित पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकायों और खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालयों, पंयायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने के साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों के साथ भी साझा कर 06 जनवरी 2026 को आलेख्य नामावली का प्रकाशन किया गया और राजनैतिक दलों के साथ साझा किया करने साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गयी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दावे और आपत्तियों पर निर्णय लेने के पश्चात् 10 अप्रैल 2026 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया गया। अन्तिम प्रकाशित नामावली में गणना अवधि के दौरान विलोपित किए गये नाम एवं आलेख्य प्रकाशन के बाद परिवर्द्धित और विलोपित किए गये नाम सम्मलित हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रकिया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना है जिनका नाम अभी तक नामावली में सम्मलित नहीं हो पाया है अथवा किन्ही कारणों से विलोपित हो गया है। ऐसे नागरिक किसी भी समय पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान के दौरान 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक नामावली की तुलना प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक नामावली (अर्हता तिथि 01.01.2025 को अन्तिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली एवं पूरक सूचियों) से करते हुए ऐसे निर्वाचकों को चिन्हित किया जायेगा और उनकी सूची तैयार की जायेगी, जिनके नाम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक नामावली में थे, परन्तु वर्तमान प्रकाशित निर्वाचक नामावली में सम्मलित नहीं है। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इस प्रकार चिन्हित निर्वाचकों के घर जाकर उनकी वर्तमान स्थिति ज्ञात की जायेगी। भौतिक सत्यापन के दौरान जहाँ भी कोई पात्र व्यक्ति पाया जाता है, फार्म-6 के माध्यम से उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मलित करने में उनकी सहायता की जायेगी। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में कम से कम 20-25 निर्वाचकों से सम्पर्क किया जायेगा, जिससे कार्य लगभग एक माह में पूरा हो सके।
उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा तैयारी की गयी तुलनात्मक सूची में ऐसे हर नागरिक की वर्तमान स्थिति भी दर्शायी जायेगी, जिसके नाम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक नामावली में थे, परन्तु विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के पश्चात् की निर्वाचक नामावली में सम्मलित नहीं हैं। इसके साथ ही जिन निर्वाचकों के लिये फार्म-6 भरा गया है, उन्हें ने सूची में दर्शाया जायेगा। बीएलओ द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान छूटे हुए, प्रथम बार एवं युवा निर्वाध्चकों का फार्म-6 भरा गया है, उन्हें भी सूची में दर्शाते हुए सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों के साथ साझा किया जायेगा। बीएलओ द्वारा इस सूची को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ साझा किया जायेगा, साथ ही भरे हुए फार्म-6 और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार इन प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
इस प्रकिया के अन्त में बूथवार सूची को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्यतां प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जायेगा, जिससे उन्हें छूटे हुए निर्वाचकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मलित करवाने का एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सके। निर्वाचक नामावली में नाम सम्मलित कराने के लिए बूथ स्तर पर कैम्प भी लगाये जायेंगे। रात्री आश्रयों, लेबर कॉलोनियों के साथ ही आश्रयहीन और मुख्य धारा से पृथक व्यक्तियों का नाम सम्मलित किए जाने के लिए विशेष कैम्प का आयोजन भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मलित करने के संबंध में शिक्षण संस्थानों, स्थानीय स्तर पर जन सम्पर्क, स्वीप गतिविधियों, नियमित प्रेस ब्रीफिंग और अन्य उपयुक्त माध्यमों से जागरूकता का कार्यक्रम किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र नागरिक को निर्वाचक नामावली में नाम सम्मलित कराने के अवसर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
डीईओ ने संबंधित को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करते हुए समस्त संबन्धितों के संज्ञान में लाते हुए अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विशेष अभियान प्रत्येक अर्ह नागरिक तक पहुंच सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट समेत समस्त एसडीएम एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।



