आर्थिक अभाव से रिहाई में न आए बाधा, जरूरतमंद बंदियों को उपलब्ध हो सहायता
आर्थिक तंगी के कारण किसी जरूरतमंद बंदी की रिहाई न रुके, जिला स्तरीय समिति ने की समीक्षा

अलीगढ़ आर्थिक अभाव के कारण जेल में निरुद्ध गरीब एवं निर्धन बंदियों की रिहाई में बाधा न आए, इसके लिए जिला कारागार में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग की उपस्थिति में हुई बैठक में पात्र बंदियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रार्थना-पत्रों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।
बैठक का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय के सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एवं अन्य मामले में दिए गए निर्देशों और भारत सरकार की सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स योजना की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में किया गया। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी रिहाई की प्रक्रिया में सहयोग करना है। बैठक में लंबित प्रार्थना-पत्रों की समीक्षा करते हुए उनके अविलंब निस्तारण पर जोर दिया गया, ताकि पात्र बंदियों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई समयबद्ध ढंग से की जा सके।
इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02 अंकित राज सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध ममता कुरील, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार और जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



