अलीगढ़

लम्बित ब्याज या अर्थदण्ड माफी योजना-2026 लागू

मनोरंजन कर के बकायेदार उठाएं लाभ

अलीगढ़ सहायक आयुक्त राज्य एवं मनोरंजन नीरज कुमार मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मनोरंजन कर मद के बकाये से सम्बन्धित समस्त बकाएदारों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 एवं तदधीन निर्मित नियमावली मनोरंजन कर एवं उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 में 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित समस्त आदेशान्तर्गत सृजित मांग पर लम्बित ब्याज या अर्थदण्ड माफी योजना 2026 को विभिन्न शर्तों के अधीन लागू करने के निर्देश दिए गये हैं।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रश्नगत् ब्याज या अर्थदण्ड माफी योजना, 2026 शासनादेश जारी होने की तिथि अर्थात 16 अक्टूबर 2026 से तीन माह के लिए प्रभावी रहेगी। अर्थदण्ड माफी योजना, 2026 को समय-समय पर निर्गत आदेश के लिए पृथक-पृथक मानी जाएगी। योजना लागू होने के पूर्व में जमा मूलधन या ब्याज या अर्थदण्ड इस योजना के अन्तर्गत वापसी व समायोजन योग्य नहीं होगा और योजना के फलस्वरूप जमा मूलधन या ब्याज या अर्थदण्ड भी वापसी या समायोजन योग्य न होगा। उन्होंने बताया कि बकाया जमा करने पर सम्बन्धित को जमा का प्रमाण-पत्र एवं समाधान लाभ के अतिरिक्त समस्त बकाया जमा करने पर सम्बन्धित को नोडयूज प्रमाण-पत्र भी इस शर्त के साथ जारी किया जाएगा कि यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित द्वारा कुछ तथ्यों या देयता को छिपाया गया है अथवा किसी अन्य कारण से सरकार को मिलने वाले राजस्व की क्षति हुई है तो विद्यमान प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।उन्होंने बताया कि योजना में बकाया एवं ब्याज की धनराशि में जमा और माफी इस प्रकार की जाएगी- 10 लाख रूपये तक सम्पूर्ण मूल धनराशि को जमा करने पर ब्याज की राशि पर शून्य होगी एवं 10 लाख से अधिक व 1 करोड़ तक की राशि पर 90 प्रतिशत छूट और 01 करोड़ से अधिक परन्तु 5 करोड़ तक की राशि पर 75 प्रतिशत और 5 करोड़ से अधिक की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिरोपित शास्ति या अर्थदण्ड पूर्ण रूप से माफ किया जाएगा एवं ब्याज की गणना छूट के पूर्व की समस्त मूलधन धनराशि से की जाएगी।उन्होंने समस्त मनोरंजन कर के बकायेदार आमोदगृह स्वामी, केबिल आपरेटर व इच्छुक व्यक्तियों, फर्म या कम्पनियों से अपील की है कि वह उपरोक्त शासनादेश का लाभ उठायें एवं अन्य किसी भी सहयोग सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड-01 कमरा नं0-212 राज्य कर भवन ताला नगरी अलीगढ में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

JNS News 24

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