महापौर प्रशांत सिंघल ने पार्षदो के सुझाव पर लिया अहम निर्णय- सम्पत्ति कर भुगतान पर 20% छूट 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ी
करदाताओं से नगर आयुक्त की अपील- सम्पत्ति कर आन लाइन जमा करने पर मिलेगी 20% और नगद जमा करने पर 19% छूट-अंतिम अवसर का लाभ उठाएं:-नगर आयुक्त अमित आसेरी
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगर आयुक्त ने की पहल- आन लाइन भुगतान पर मिलेगी 20% और नगद कैश पर मिलेगी 19% छूट:-नगर आयुक्त अमित आसेरी
महापौर प्रशांत सिंघल ने नगर निगम पार्षदों के सुझाव पर संपत्ति में 20 प्रतिशत छूट की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है महापौर ने अलीगढ के सभी शहरवासियों से आग्रह किया गया है कि ग्रहकर में छूट पाने के अंतिम मौका है। यह फाइनल डेट है। अब इसके बाद कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि शासन की मंशा पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आन लाइन डिजिटल भुगतान करने पर 20 प्रतिशत और नगद कैश जमा करने पर 19 प्रतिशत की छूट अंतिम बार नगर निगम द्वारा दी जा रही है ये अलीगढ वासियो के लिए 31 अक्टूबर 2023 का अंतिम मौका है। इसके बाद उन्हें पूरा गृहकर जमा कराना होगा। नगर आयुक्त ने नगर के भवन स्वामियों से अपील की गयी है कि अंतिम छूट का अधिक से अधिक की संख्या में भवन का गृहकर जमा करें और छूट का लाभ प्राप्त करें।*
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया नगर निगम की ओर से गृहकर में वर्तमान कर पर 20% प्रतिशत छूट का लाभ दी जा रही है आन लाइन जमा करने पर 20 प्रतिशत और कैश जमा करने पर 19 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था महापौर प्रशांत सिंघल की पहल पर पार्षदो के सुझाव पर 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इसके बाद गृहस्वामियों को पूरा कर जमा कराना होगा। उन्होंने बताया की निर्धारित समय में गृहकर न जमा करने पर बकाएदारों पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।