कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के लिए 04 फरवरी तक विभागीय पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन
यंत्रों की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल की बेवसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर यन्त्र पर बुकिंगप्रारम्भलिंक पर ऑनलाइन विकास खण्डवार की जायेगी

अलीगढ़ उप निदेशक कृषि यशराज सिंह ने कृषक भाईयों को अवगत कराया है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल् मैकेनाईजेशन एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल् मैकेनाईजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सीआरएम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभार्थियों के लिए कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए कृषि यन्त्र/ कृषि रक्षा उपकरण, किसान ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेन्टर ग्रामीण उद्यमी, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर आपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, कम्बाइन हार्वेस्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक (एफ0पी0ओ0) का आवेदन के लिए 04 फरवरी की रात्रि 12ः00 बजे तक की जा सकती है उन्होंन बताया कि यंत्रों की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल की बेवसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर यन्त्र पर बुकिंगप्रारम्भलिंक पर ऑनलाइन विकास खण्डवार की जायेगी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल् मैकेनाईजेषन फॉर इनसीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी0आर0एम0) योजनान्तर्गत (परियोजना लागत 30 लाख) की बुकिंग ऑनलाइन विकास खण्डवार की जायेगी और फसल अवषेश प्रबन्धन के कृषि यन्त्र-बेलिंग मशीन, हे-रेक, रीपर कम बाइण्डर एवं सुपर सीडर की बुकिंग/आवेदन विभागीय पोर्टल की बेवसाइटhttps://agridarshan.up.gov.in पर यन्त्र पर बुकिंग प्रारम्भ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन जनपदवार की जायेगीबुकिंग किये जाने के लिये विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर अक्रियाशील होगा तो आवेदक द्वारा अपने नये मोबाइल नम्बर अथवा अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) के मोबाईल नम्बर से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगीउन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) एक वित्तीय वर्ष मेंयोजनान्तर्गत एक या एक से अधिक यन्त्र लिया जा सकता है। समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यन्त्रांे पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान है। योजनान्तर्गत कृषक एवं एफ0पी0ओ0 लाभार्थी होंगे। ई-लॉटरी के लिए स्थल तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को पृथक से दी जाएगी। इच्छुक आवेदकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष आवेदक का चयन किया जायेगा। ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्यों का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दषा में अवषेश लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लॉटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थी का चयन किया जायेगा। आवेदन के समय कृषक को यन्त्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषकों की जमानत धनराशि उनके पंजीकरण संख्या में लगे बैंक खाते में वापस कर दी जायेगीउन्होंने बताया कि एक लाख तक अनुदान के कृषि यन्त्रों के लिए 2500 रूपये एवं एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यन्त्र के लिए 5000 रूपये जमानत धनराशि है। लाभार्थियों का चयनबुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यन्त्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यन्त्रों की फोटो व सीरियल नम्बर एवं सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करने के लिए अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा। विभाग में सूचीबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतन्त्रता होगी। इन कम्पनियोंके upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यन्त्र का क्रय करने पर ही अनुदान अनुमन्य होगानिर्धारित समयावधि में यन्त्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा और बनायी गयी प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जायेगा। कृषि यन्त्रों के क्रय के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नहीं है, जिन्हें चेकबुक जारी नहीं हो सकती, ऐसे कृषक लाभार्थी ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन, (अविवाहित), पुत्र, पुत्री, (अविवाहित) एवं पुत्रवधू केे खाते से कृषि यन्त्रों के क्रय के लिए फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।