बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे मण्डल स्तरीय अधिकारी
रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों में भी लागू रहेगा निर्देश, उल्लंघन पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

अलीगढ़ : आयुक्त अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ ओ० पी० आर्य ने मण्डल स्तरीय अधिकारियों के लिए मुख्यालय छोड़ने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति, स्वीकृति के बिना कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यह व्यवस्था रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों की अवधि में भी अनिवार्य रूप से प्रभावी रहेगी।आयुक्त ने उत्तर प्रदेश आचरण नियमावली,1956 के मूल नियम-3 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4, अध्याय-10 में वर्णित अवकाश संबंधी प्रावधानों के क्रम में निर्देशित किया है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में किसी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ना आवश्यक हो, तो उसे नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।उन्होंने कहा कि बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित पाए जाने की स्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी आयुक्त द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।



