अलीगढ़

उपनिर्वाचन, पर्व एवं परीक्षाओं के दृष्टिगत 31 दिसम्बर तक महानगर में धारा 163-भारतीय नागरिक सुरक्षा लागू

23 नवंबर को मतगणना, 24 नवंबर को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसंबर को चौ0 चरण सिंह का जन्मदिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमिस-डे के त्यौहार मनाया जायेगा

अलीगढ़  अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अमित कुमार भट्ट ने अवगत कराया है कि महानगर में विधान सभा उपचुनाव के तहत 23 नवंबर को मतगणना, 24 नवंबर को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसंबर को चौ0 चरण सिंह का जन्मदिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमिस-डे के त्यौहार मनाये जाने एवं विभिन्न मा0 आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत व अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कतिपय असामाजिक तत्व जिले की शान्ति-व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे महानगर की शान्ति एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कानहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में महानगर में शान्ति-व्यवस्था, कानूनव्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये 31 दिसंबर 2024 तक धारा-163(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैउन्होंने निर्देशित किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा लागू होने की अवधि में बैंकट हाल, मैरिज होम मालिक पार्टी, शादी के दौरान लाइसेंसी शस्त्रों का उपयोग नहीं करने देंगे और यदि उनकी बात नहीं मानी जाती है तो 112 नम्बर डायल कर पुलिस को सूचित करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएगा व झूठी खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा व न करायेगा और ना ही इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिससे आम जनता, विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों के मध्य घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शांति-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति ऐसी तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवार लेख, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा और प्रकाशित नहीं करेगा और न करायेगा, जिससे शान्ति-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से ऐसी कोई बात का प्रसारण या चर्चा नहीं करेगा जिससे समाज में भय, आतंक, सामुदायिक वैमनस्यता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन किसी भी व्यक्ति व समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी का पुतला दहन कर व्यक्ति की मर्यादा को भंग करेगा और न ही उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक नारे लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या शान्ति-व्यवस्थां भंग होने की सम्भावना हो उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, घरों, दुकानों, भवनों की छतों पर ईंट, पत्थर, रोड़े, कांच की. बोतलें, लोहे की सरिया, फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं व ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा और ना ही करायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों, परीक्षा स्थल व किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बल्लम, चाकू, तलवार, भाला अथवा आ्ग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल एवं ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब लेकर नहीं जायेगा और ना ही अपने पास रखेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, अपाहिज या नेत्रहीन अपने सहारे के लिये छड़ी व सिक््ख धर्म के अनुयायी म्यान में कृपाण रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध धार्मिक कार्यों के लिए परम्परागत रूप से शादी बारात, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में होने वाली प्रार्थना-सभा पर लागू नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान के आस-पास किसी भी धमाकेदार आतिशबाजी या हवा में उड़कर आवाज करने वाली किसी आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा और न ही इसके लिये किसी को प्रेरित करेगा एवं कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से अनुमति या लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई भी विस्फोटक पदार्थ, आतिशबाजी, पटाखे का निर्माण, भण्डारण करेगा, विक्रय,  आदान-प्रदान एवं परिवहन नहीं करेगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और ना ही ऐसे समूह में शामिल होगा। साथ ही इसके रेलवे स्टेशन व सिविल लाइन की तरफ, शमशाद मार्केट व जमालपुर क्षेत्र के आस-पास एवं रेलवे रोड व मालगोदाम के आस-पास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह रात्रि के समय अनावश्यक रूप से एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति भांग या शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन कर उद्दण्डता नहीं करेगा और न नशे की हालत में सड़क या सार्वजनिक स्थल पर घूमेगा। कोई भी व्यक्ति अपने यहां अपराधी प्रवृत्ति का किरायेदार नहीं रखेगा और यदि किसी विदेशी नागरिक को किरायेदार के रूप में रखेगा तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को अनिवार्य रूप से देगा। कोई भी व्यक्ति विभिन्न धर्मों, जातियों एवं सम्प्रदाय के मतावलम्बियों की धार्मिक अथवा जातीय भावनाओं को नहीं भड़कायेगा और न ही मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का प्रयोग भड़काऊ भाषणों हेतु करेगा। कोई भी व्यक्ति न तो ऐसे क्रियाकलाप करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित दृकरेगा जो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के मतावल्म्बियों के बीच पहले से विद्यमान तनाव एवं ईर्ष्या को और भड़काने का कार्य करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा अन्तर्गत यह आदेश महानगर क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जोकि 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश क़ा उल्लंघन करेगा तो वह धारा-233 के अन्तर्गत एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र अलीगढ़ में लागू होगा और समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा जो इस अवधि में महानगर में रहेंगे या आवागमन करेंगे।

JNS News 24

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