14 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है।
लोक अदालत में कराने के इच्छुक हों तो अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।
मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 14 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए वादकारीगण से अपेक्षा की है कि वे अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हों तो अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।