अलीगढ़

महानगर में शांति-व्यवस्था हेतु धारा-163 बीएनएस लागू

यह आदेश 28 जनवरी से प्रभावी होकर 5 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा

अलीगढ़ : आगामी त्योहारों एवं आयोजनों के दृष्टिगत शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अलीगढ़ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
आदेश के अनुसार अफवाह फैलाने, भड़काऊ भाषण, जुलूस, हथियार, विस्फोटक, शराब सेवन, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग व पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक, धार्मिक एवं संवेदनशील स्थलों पर शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त रोक रहेगी। यह आदेश 28 जनवरी से प्रभावी होकर 5 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

JNS News 24

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