उत्तरप्रदेश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन https://cmsvy.upsdc.gov.in पर विवाह के एक सप्ताह पूर्व तक करें आवेदन

पात्र लाभार्थी पर 51 हजार रूपये की धनराशि होगी व्यय

अलीगढ़ – जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी सामूहिक रूप से कराए जाने के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है जिसकी अधिकारिक बेवसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in है। योजनान्तर्गत कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रूपये की आर्थिक सहायता, 10 हजार रूपये के उपहार एवं 6 हजार रूपये कार्यक्रम आयोजन के लिए कुल 51 हजार की धनराशि प्रत्येक जोडे पर खर्च होगी। सामूहिक विवाह या निकाह का आवेदन आवेदिका द्वारा स्वयं किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साईबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र, पर ऑनलाईन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका को अपना आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व तक किया जा है। ऑनलाईन आवेदन पत्र पर दर्ज प्रविष्टियां की शुद्धता का पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा।

 पात्रता की शर्ते: 

जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने योजना में पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि  कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या या कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाह के लिए किये गये आवेदन पत्रों में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कोर्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। अविवाहित कन्या के अतिरिक्त विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा जिसकी कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुर्नविवाह भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि विवाह या निकाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

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JNS News 24

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