राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को
वादकारी, अभियुक्तगण, पक्षकारगण अपने मामलें का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं
अलीगढ़ माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणएवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ़, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों एवं विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलें जैसे- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटे प्रकृति के वाद लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्तक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, दूरभाष, मोबाइल कम्पनी, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित या प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जो भी वादकारी/अभियुक्तगण, पक्षकारगण अपने मामलें का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हो वे अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय या कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व देकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।