अलीगढ़

मण्डलायुक्त ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिट्टी के खनन किए जाने के संबंध में जारी किए दिशा-निर्देश  

100 घन मीटर तक मिट्टी खनन के लिए upminemitra.in करें ऑनलाइन पंजीकरण

 मण्डलायुक्त चैत्रा वी. ने जनसामान्य द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए साधारण मिट्टी के खनन किए जाने के संबंध में मण्डल से सभी जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र के क्रम में अवगत कराया है कि शासन के संज्ञान में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जनसामान्य द्वारा अपने निजी अथवा सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी ले जाने पर पुलिस व प्रशासन के द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव महोदय के पत्र, विभिन्न शासनादेशों एवं उत्तर प्रदेश  उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 (यथासंशोधित) का उल्लेख कर निर्देश दिये है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के क्रम में यह भी बताया है कि जनसामान्य व कृषक द्वारा 100 घन मीटर तक खनन या परिवहन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को upminemitra.in पर अपनी आवश्यक सूचना भरते हुए रजिस्टर करना है और उपरोक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों के खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लायी जा सकती है। 100 घन मीटर मिट्टी से अधिक खनन व परिवहन के लिए अनुज्ञा या परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसमें उन्हें upminemitra.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और वह सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जाता है। उन्होंने बताया कि सामान्यतः एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 03 घन मीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है। जिसके आधार पर 100 घन मीटर साधारण मिट्टी के परिवहन के लिए 33 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का भी अनुपालन तहसील व थाने के कर्मियों से कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जायेगी।उन्होंने मण्डल से सभी जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि अपने-अपने जिलों में समस् तहसील एवं थाने के कर्मियों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना 01 सप्ताह के भीतर मण्डलायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

JNS News 24

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