मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जल्द होगी संचालित
युवा उद्यमी 05 लाख तक इकाई स्थापना के लिए ऋण पर पाएं अनुदान
अलीगढ़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन्हें प्रोत्साहित करने एवं एमएसएमई क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने व प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रति वर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों स्थपित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाई स्थपित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना संचालित है। इस योजना का संचालन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, जोकि विकास की प्रक्रिया में है एवं अतिशीघ्र संचालित किया जायेगासंयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण या वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतों से करनी होगी जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नहीं होगा लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम 5 लाख, जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम 5 लाख जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक या वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत त्रैमासिक ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों के लिये दिया जायेगा। परियोजना लागत में लाभार्थी का अंश सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 12.50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व दिव्यांगजन के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में लगाना होगा और अंशदान फन्ट इन्डेड होगा। योजनान्तर्गत CGTMSE कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का वहन भी 04 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनान्तर्गत निगेटिव परियोजनाओं (तम्बाकू उत्पाद, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बाेनेटेड उत्पाद, पटाखों का विनिर्माण, प्लास्टिक केरीबैग (40 माइक्रोन से कम) एवं समय समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में वर्गीकृत उत्पादों पर ऋण या अनुदान अनुमन्य नहीं हैश्री कुमार ने योजना के तहत पात्रता एवं शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक जिले का निवासी होना चाहिये। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदक कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिये। इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। उन्होंने बताया कि योजना की अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र में संपर्क किया जा सकता है।