अलीगढ़हाथरस

हाथरस जिले के बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड के पीड़ित परिवार को सरकार की घोषणा के मुताबिक सरकारी आवास और नौकरी नहीं मिली

संदीप को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

यूपी के हाथरस जिले के बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड के पीड़ित परिवार को सरकार की घोषणा के मुताबिक सरकारी आवास और नौकरी नहीं मिली है. इन घोषणाओं को पूरी करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है. अलवत्ता इस केस में दो मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला हो चुका है. लेकिन अब गुरुवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं दरअसल, विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट की अदालत ने इस मामले में आरोपी 4 युवकों में से 3 को बरी कर दिया था. एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद से बिटिया पक्ष संतुष्ट नहीं है. बिटिया पक्ष की वकील का कहना था कि वह इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है.

कोर्ट के फैसले से खुश नहीं परिवार
वहीं तब बिटिया की भाभी ने भी कोर्ट के निर्णय पर संतुष्टि नहीं जताई थी. उसका कहना था कि वह चारों की सजा पर ही संतुष्ट होंगे और मृतक की अस्थियों का विसर्जन तभी करेंगे. बिटिया के परिजन भी इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं. गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस के गांव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी.इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था. इस मामले के गांव के चारों आरोपी युवक जेल भेजे गए थे. सीबीआई ने मामले की जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद यह निर्णय आया था. अलबत्ता सीआरपीएफ की टुकड़ी रोजाना की तरह परिवार की सुरक्षा में रहती है.

JNS News 24

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