अलीगढ़

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब लाभार्थियों पर व्यय होंगे 01 लाख रूपये

योजनान्तर्गत निर्धारित आय सीमा बढ़ी, 03 लाख वार्षिक कमाने वाले भी होंगे पात्र जिले को 802 जोडों को लाभान्ति करने का मिला लक्ष्य

अलीगढ़ : जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी ने सर्वधारण को सूचित किया है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता के लिए निर्धारित आय सीमा एवं देय धनराशि में वृद्धि करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसके साथ ही योजनान्तर्गत जिले में 802 जोडों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नवीन शासनादेशानुसार योजनान्तर्गत 60 हजार रूपये  कन्या के खाते में, 25 हजार मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री और 15 हजार रूपये कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जोडें की दर से कुल 01 लाख की धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ताें की जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, कन्या व कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद हों और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक न हो। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो पात्रता की श्रेणी में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडे वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कन्या का अपना बैंक खाता हो। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइhttps://cmsvy.upsdc.gov.inपर अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण औचारिकताओं के साथ किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे,निजी इन्टरनेट केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वंय ऑनलाइन कर सकते हैं।

JNS News 24

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